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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Card Tokenisation from Oct 1: Convert your debit and credit into tokens with these easy steps, know benefits

Card Tokenisation from Oct 1: अपने डेबिट और क्रेडिट को इन आसान स्टेप्स से टोकन में बदलिए, जानें इसके फायदे

Thu, 29 Sep 2022 03:50 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Thu, 29 Sep 2022 03:50 PM IST
सार

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निश्चित कर दिया है कि कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे या मर्चेंट एक अक्तूबर के बाद से किसी भी ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का डेटा अपने पास सेव करके नहीं रख सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि कोई भी वेबसाइट या एप 30 सितंबर के बाद से 16 अंक का कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट अपने पास बतौर डाटा स्टोर करके नहीं रख सकेंगे।

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Card Tokenisation from Oct 1: Convert your debit and credit into tokens with these easy steps, know benefits
डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट - फोटो : pixabay

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्ड टोकनाइजेशन से जुड़े नियम लागू होने में अब महज दो से तीन दिन रह गए हैं। एक अक्तूबर के बाद से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन भुगतान करने पर मर्चेंट वेबसाइट, पॉइंट ऑफ सेल या या पेमेंट गेटवे पर आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स की जगह टोकन देना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आपकी कार्ड की डिटेल्स कोई भी तीसरी पार्टी चाहे वो मार्चेंट वेबसाइट ही क्यों ना हो, सेव नहीं कर सकता है। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी यह होगी कि इस नियम के तहत अपने कार्ड्स को टोकन में बदल लें और अपने टोकन से जुड़े विवरण को सुरक्षित रखें। 

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क्या है आरबीआई का नया नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निश्चित कर दिया है कि कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे या मर्चेंट एक अक्तूबर के बाद से किसी भी ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का डेटा अपने पास सेव करके नहीं रख सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि कोई भी वेबसाइट या एप 30 सितंबर के बाद से 16 अंक का कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट अपने पास बतौर डाटा स्टोर करके नहीं रख सकेंगे। बता दें कि वर्तमान में विभिन्न वेबसाइट्स और पेमेंट गेटवे कार्ड के भुगतान के दौरान सिर्फ सीवीवी नंबर और ओटीपी मांगते हैं। बाकी डेटा वे अपने पास पहले से ही सेव रखते हैं। एक अक्तूबर के बाद से आरबीआई के नए नियमों के तहत यह संभाव नहीं हो सकेगा।

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कार्ड टोकनाइजेशन के बाद आएगा ये बदलाव, ऐसे काम करेगा कार्ड टोकनाइजेशन  

एक अक्तूबर से अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आप ऐसा कुछ बदले हुए नियमों के साथ कर पाएंगे। भुगतान के समय आप 16 अंकाें का कार्ड नंबर, नाम और सीवीवी नंबर डालकर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको Secure your card as per RBI guidelines option पर क्लिक करना होगा।

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इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। बैंक के भुगतान पेज पर ओटीपी डालने के बाद आपके कार्ड का टोकन जेनरेट हो जाएगा। यही टोकन आप अपने मर्चेंट के साथ शेयर कर पाएंगे। अब मर्चेंट साइट्स सिर्फ यही कार्ड डाटा सेव कर सकेंगी। आरबीआई की इस कवायद का मकसद आपकी कार्ड डिटेल को स्टोर करने की बजाय उसकी सिक्योरिटी को एक एक्सट्रा लेयर देना है। 

छह आसान स्टेप्स में पूरी हो जाएगी कार्ड टोकनाइजेशन की प्रक्रिया 

पहला स्टेप

किसी भी ई-कॉमर्स साइट, मर्चेंट वेबसाइट या पॉइंट-ऑफ सेल पर शॉपिंग के बाद अपना पेमेंट ट्रांजैक्शन शुरू करें।

दूसरा स्टेप

चेक आउट के दौरान अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं, उसका विवरण सबमिट करें और अगर इस प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स पहले से सेव हैं, तो जिस भी कार्ड से पेमेंट करना हो, उसे सेलेक्ट करें।

तीसरा स्टेप

इसके बाद आपको 'secure your card as per RBI guidelines option' या फिर 'tokenise your card as per RBI guidelines' पर क्लिक करना होगा।

चौथा स्टेप 

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन या फिर ईमेल आईडी पर OTP आएगा, इसे डालने के बाद आपके कार्ड का टोकन जेनरेट हो जोएगा।

पांचवां स्टेप

आपके कार्ड का टोकन बन जाने के बाद आप कार्ड की डिटेल्स की बजाय मर्चेंट वेबसाइट पर सिर्फ टोकन डिटेल्स शेयर कर ही भुगतान कर पाएंगे। 

छठा स्टेप

भविष्य में जब आप उस वेबसाइट या ऐप से फिर से पेमेंट करेंगे तो आपको अपने कार्ड के नंबर के आखिरी चार डिजिट दिखाई देंगे, जिसपर आप क्लिक करने के बाद आप भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

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