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Biz Updates: एक्सिस बैंक और एचयूएल ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, पढ़ें कारोबार जगत की अहम खबरें

Wed, 24 Apr 2024 08:10 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 24 Apr 2024 08:10 PM IST
सार

Biz Updates: एक्सिस बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चौथी तिमाही में बैंक ने 7130 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। वहीं, एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा छह फीसदी घटकर 2406 करोड़ रुपये हो गया।

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Axis Bank and HUL announced Q4 Results; Know Details, Business News and Updates
बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

विस्तार

निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जानकारों के मुताबिक कंपनी ने अनुमानों से बेहतर हैं। नतीजों के दौरान कंपनी ने निवेशकों को भी तोहफा दिया है और डिविडेंड का ऐलान किया है। एक्सिस बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चौथी तिमाही में 7130 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है।

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चौथी तिमाही में बैंक की ब्याज से होने वाली आमदनी में 11 फीसदी (सालाना आधार पर) की बढ़त हुई है। तिमाही आधार पर इसमें 4 फीसदी की वृद्धि हुई है। तिमाही नतीजों के बैंक ने अपनी फैस वैल्यू के हिसाब से 50 फीसदी का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
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एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा छह फीसदी घटकर 2406 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 2,552 करोड़ रुपये था।

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31 मई तक आधार से लिंक करें पैन, नहीं देना होगा ज्यादा कर
आयकर विभाग ने पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों को राहत दी है। विभाग ने कहा, अगर ऐसे लोग 31 मई तक दोनों को लिंक कर लेते हैं तो उन्हें ज्यादा टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) नहीं देना होगा। आयकर नियमों के मुताबिक, अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो टीडीएस तय दर से दोगुना ज्यादा काटा जाता है। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एक सर्कुलर में कहा, करदाताओं से शिकायतें मिली हैं कि लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती में उन्होंने चूक किया है। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए तय किया गया है कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन 31 मई को या उससे पहले आधार से लिंक हो जाता है तो उच्च दर पर टैक्स नहीं कटेगा। इस तरह के मिले नोटिस वाले करदाताओं को फायदा होगा। 

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