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Supreme Court: अदाणी-हिंडनबर्ग प्रकरण पर आलेख लिखने के मामले में दो पत्रकारों को राहत, जानें पूरा मामला

Fri, 03 Nov 2023 05:26 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 03 Nov 2023 05:26 PM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर दो पत्रकारों की ओर से लिखे गए एक आलेख के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले की याचिकाओं पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।

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Article on Adani-Hindenburg row: SC grants interim protection to 2 journalists
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर दो पत्रकारों की ओर से लिखे गए एक आलेख के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले की याचिकाओं पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।

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शीर्ष अदालत नायर और मंगनाले की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। समन में उन्हें संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) वेबसाइट पर प्रकाशित उनके लेख पर पुलिस की प्रारंभिक जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था।

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याचिकाकर्ता पत्रकारों के अधिवक्ता ने दिए ये तर्क

इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने दोनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह से पूछा कि उन्होंने सीधे शीर्ष अदालत का रुख क्यों किया है। जयसिंह ने कहा कि पेश होने का नोटिस पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और कुछ नहीं बल्कि 'शुद्ध और सरल' उत्पीड़न और संभावित गिरफ्तारी की प्रस्तावना है।

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पत्रकारों को अहमदाबाद की अपराध शाखा की ओर से जारी किया गया था नोटिस

नायर और मंगनाले को अक्टूबर में अहमदाबाद की अपराध शाखा से नोटिस मिला था, जिसमें उन्हें निवेशक योगेशभाई मफतलाल भंसाली की शिकायत पर की जा रही प्रारंभिक जांच के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अदाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर मूल्य में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई थी। अदाणी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है और कहा है कि यह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

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