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NSE Co-Location Case: तिहाड़ में कैद चित्रा रामकृष्ण को 3.12 करोड़ का नोटिस, भुगतान नहीं तो संपत्ति होगी जब्त
Wed, 25 May 2022 06:22 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 25 May 2022 06:22 AM IST
सार
नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही संपत्ति जब्त कर बैंक खातों को सील किया जा सकता है।
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Chitra Ramkrishna, Former CEO and MD of NSE
- फोटो : Twitter
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विस्तार
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शेयर बाजार में संचालन के स्तर पर चूक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजकर 3.12 करोड़ का भुगतान करने को कहा है। इसमें ब्याज व वसूली लागत शामिल है।
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नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही संपत्ति जब्त कर बैंक खातों को सील किया जा सकता है।
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सेबी ने 11 फरवरी के आदेश में रामकृष्ण पर तीन करोड़ का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना रामकृष्ण के एनएसई के प्रबंध निदेशक रहते आनंद को समूह परिचालन अधिकारी तथा सलाहकार नियुक्त करने के साथ कंपनी की गोपनीय सूचना अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के मामले में संचालन स्तर पर चूक को लेकर लगाया गया था।
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