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SBI: उठाना है बैंकिंग सुविधाओं का लाभ, तो 30 जून तक पैन को आधार से करें लिंक, ये है प्रोसेस

Tue, 08 Jun 2021 04:48 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Tue, 08 Jun 2021 04:48 PM IST
सार

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। अगर इस महीने आपने लिंक नहीं किया तो अगले महीने से आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।

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SBI notice to account holders to link their PAN with Aadhaar cards by June 30
पैन को आधार कार्ड से करें लिंक - फोटो : ट्विटर @TheOfficialSBI

विस्तार

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए जरूरी नोटिस जारी किया है। बैंक ने अपने खाताधारकों को बताया कि वे जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर लें। इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। यदि इस माह खाताधारकों का पैन और आधार लिंक नहीं हुआ, तो अगले महीने से उनका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वे कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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पहले 31 मार्च थी आखिरी तारीख
इस संदर्भ में एसबीआई ने कहा कि, यदि ग्राहक बिना किसी रुकावट या असुविधा के बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। मालूम हो कि पहले पैन से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है।
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पता कर सकते हैं आधार-पैन कार्ड लिंक का स्टेटस

  • अगर आपको चेक करना है कि आपका पैन से आाधार लिंक है या नहीं, तो सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।
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  • यहां 'My Aadhaar' टैब पर जाकर 'Check Aadhaar/Bank Account Linking Status' पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना होगा। 
  • इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालकर 'सेंड ओटीपी' के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आटीपी आएगा। इसे डालकर आप लॉगइन कर सकते हैं। 
  • लॉगइन करने के बाद आपको लिंकिंग का स्टेटस पता चल जाएगा।

SMS से आधार और पैन कार्ड को करें लिंक
आप एसएमएस के माध्यम से आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें, फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा। 

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