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एसबीआई: 30 सितंबर से पहले आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं किया तो लेनदेन में होगी मुश्किल, बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट

Sat, 11 Sep 2021 10:40 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 11 Sep 2021 10:40 PM IST
सार

पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। बता दें, पिछले महीने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

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SBI alerts customers About Aadhaar-PAN card linking Last Date Is 30 September Latest News Update
आधार-पैन कार्ड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। दरअसल, बैंक ने अपने खाताधारकों को 30 सितंबर के पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कहा है। बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सेवाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

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एसबीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, ‘हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें।' 
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इसके साथ ही बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 
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पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। बता दें, पिछले महीने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। पहले यह समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 30 जून कर दिया गया।

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