{"_id":"777b897bf1ac4e33226949a4e67ec0fb","slug":"rules-for-changing-nominee-become-easy-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीमा पॉलिसी में नॉमिनी बदलने के नियम हुए आसान","category":{"title":"Banking Beema","title_hn":"बैंकिंग बीमा","slug":"banking-beema"}}
बीमा पॉलिसी में नॉमिनी बदलने के नियम हुए आसान
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Sat, 04 Apr 2015 02:41 PM IST
विज्ञापन
बीमा पॉलिसियों में नामित व्यक्ति का नाम कैंसिल कराने अथवा बदलने पर सौ रुपये का शुल्क लगेगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को इस तरह के बदलाव के लिए शुल्क वसूलने की इजाजत दे दी है। हालांकि जिन धारकों को पॉलिसी ऑनलाइन दी गई है उनके लिए यह शुल्क 50 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
विज्ञापन
भारत के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी ये दिशानिर्देश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गए हैं। बीमा अधिनियम पॉलिसी धारक को अपना नामित खुद चुनने की इजाजत देता है। मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी धारक की मौत होने पर नामित व्यक्ति ही बीमा धन का हकदार होता है।
विज्ञापन