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PMC बैंक के लिए मिले चार निवेश प्रस्ताव, 31 मार्च तक बढ़ा बैंक पर अंकुश
Sat, 19 Dec 2020 03:58 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Sat, 19 Dec 2020 03:58 PM IST
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पीएमसी बैंक
- फोटो : PTI
भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक को चार निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने संकट में फंसे बैंक पर अंकुशों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, जिससे उसके पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में घोटाले का शिकार बने शहरी सहकारी बैंक पर ग्राहकों द्वारा जमा की निकासी सहित कई अंकुश लगाए थे।
कई राज्यों में है पीएमसी बैंक का परिचालन
बैंक में घोटाला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया था। पीएमसी बैंक का परिचालन कई राज्यों में है। उसके बाद बैंक के जमाकर्ताओं ने अपनी जमा की मांग को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किया था। पिछले महीने पीएमसी बैंक ने निवेश या इक्विटी भागीदारी के जरिए अपने पुनर्गठन के लिए संभावित निवेशकों से रुचि पत्र (ईओआई) मांगा था।
संभावित निवेशकों को ईओआई 15 दिसंबर तक जमा कराना था। रिजर्व बैंक ने कहा कि, 'बैंक ने सूचित किया है कि ईओआई के जवाब में उसे चार प्रस्ताव मिले हैं। बैंक इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता की समीक्षा करेगा। ऐसा करते समय बैंक जमाकर्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हित का ध्यान रखेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक को कुछ और समय की जरूरत होगी।'
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रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी अंशधारकों के हित को ध्यान में रखकर यह जरूरी है कि पूर्व में जारी निर्देशों को विस्तार दिया जाए। केंद्रीय बैंक ने कहा कि, 'इसी के मद्देनजर जनता को सूचित किया जाता है कि 23 सितंबर 2019 को जारी निर्देश, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, की वैधता को 23 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक किया जा रहा है।
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कई राज्यों में है पीएमसी बैंक का परिचालन
बैंक में घोटाला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया था। पीएमसी बैंक का परिचालन कई राज्यों में है। उसके बाद बैंक के जमाकर्ताओं ने अपनी जमा की मांग को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किया था। पिछले महीने पीएमसी बैंक ने निवेश या इक्विटी भागीदारी के जरिए अपने पुनर्गठन के लिए संभावित निवेशकों से रुचि पत्र (ईओआई) मांगा था।
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संभावित निवेशकों को ईओआई 15 दिसंबर तक जमा कराना था। रिजर्व बैंक ने कहा कि, 'बैंक ने सूचित किया है कि ईओआई के जवाब में उसे चार प्रस्ताव मिले हैं। बैंक इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता की समीक्षा करेगा। ऐसा करते समय बैंक जमाकर्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हित का ध्यान रखेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक को कुछ और समय की जरूरत होगी।'
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रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी अंशधारकों के हित को ध्यान में रखकर यह जरूरी है कि पूर्व में जारी निर्देशों को विस्तार दिया जाए। केंद्रीय बैंक ने कहा कि, 'इसी के मद्देनजर जनता को सूचित किया जाता है कि 23 सितंबर 2019 को जारी निर्देश, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, की वैधता को 23 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक किया जा रहा है।