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जमाकर्ताओं को पैसे निकालने में न हो देरी, इसलिए दी गई PMC बैंक को मंजूरी: RBI

Sat, 02 Jan 2021 04:24 PM IST
‌डिंपल अलवधी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sat, 02 Jan 2021 04:24 PM IST
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RBI said that PMC Bank has been permitted to approve requests to avoid delay in withdrawal of money
पीएमसी बैंक - फोटो : अमर उजाला

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि घोटाले की चपेट में आए पीएमसी बैंक से जमाकर्ताओं के पैसे निकालने की प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए, ऐसे अनुरोधों को मंजूरी देने का अधिकार बैंक को दिया गया है। देश के केंद्रीय बैंक ने यह बयान उच्च न्यायालय के उस निर्देश के जवाब में दायर एक हलफनामा में दिया है कि जमाकर्ताओं को आपात स्थिति में पांच लाख रुपये का भुगतान करने के संबंध में पीएमसी बैंक को छूट देने के बदले आरबीआई को इस पर स्वयं निर्णय करना चाहिए।

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सामने आया था 4,355 करोड़ रुपये का घोटाला
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने कहा था कि चूंकि आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक पर निकासी प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए केंद्रीय बैंक को मुश्किल परिस्थिति में भुगतान की अनुमति देने पर निर्णय लेना चाहिए था। पीएमसी बैंक से जुड़े 4,355 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद आरबीआई ने निकासी सीमित करने सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं।
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गंभीर चिकित्सा स्थिति में मिली है अनुमति
उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। याचिका में आरबीआई को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं की शिक्षा, शादियों जैसी अन्य आवश्यक जरूरतों पर भी विचार करे। वर्तमान में केवल गंभीर चिकित्सा स्थिति में इसकी अनुमति है। यह याचिका मिश्रा के अधिवक्ता शशांक देव सुधी के माध्यम से दायर की गई है। मिश्रा की मुख्य जनहित याचिका में कोरोना वायरस महामारी के दौरान पीएमसी बैंक से निकासी पर प्रतिबंध में ढील देने के लिए आरबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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संजय राउत की पत्नी को पेश होने का निर्देश
मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी कहे जाने वाले प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। वहीं एजेंसी ने संजय राउत और प्रवीण की पत्नी वर्षा और माधुरी के बारे में भी बड़ा खुलासा किया। ईडी ने बताया कि वर्षा और माधुरी अवनी कंस्ट्रक्शन में भागीदार हैं। पूर्व में इस इकाई से 5625 रुपये के योगदान पर 12 लाख रुपये के लोन लिए गए। जो कि अभी भी बकाया है। ईडी ने वर्षा राउत को पांच जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि ईडी ने वर्षा राउत को पहले भी समन भेजकर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन तब वर्षा ने एजेंसी से पांच जनवरी तक का समय मांगा था।   

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