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PMC बैंकः RBI ने दी राहत, खातेदार निकाल सकेंगे 50 हजार रुपये
Tue, 05 Nov 2019 05:53 PM IST
paliwal पालीवाल
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: paliwal पालीवाल
Updated Tue, 05 Nov 2019 05:53 PM IST
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पीएमसी बैंक
- फोटो : PTI
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को राहत देते हुए निकासी सीमा में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से पचास हजार रुपये निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 40 हजार रुपये थी।
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आरबीआई के इस कदम से बैंक के 78 फीसदी खातेदार अपनी पूरी रकम खाते से निकाल सकेंगे। आरबीआई ने खाताधारकों को एक और सुविधा देते हुए कहा है कि यह रकम पीएमसी बैंक के एटीएम से भी निकाली जा सकती है।
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Reserve Bank of India enhances withdrawal limit for depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank Limited to Rs 50,000. pic.twitter.com/koiedECXQX
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) November 5, 2019
हाईकोर्ट भी हुआ सख्त
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आरबीआई से पूछा है कि पीएमसी बैंक खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस आरआई छागला की बेंच ने रकम निकासी पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली खाताधारकों की याचिका पर आरबीआई से 19 नवंबर तक हलफनामा देकर अब तक उठाए कदमों का ब्योरा मांगा है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आरबीआई पूरे मामले को अच्छी तरह समझती है और ऐसे मामलों की विशेषज्ञ संस्था है। हम इसके अधिकारों में दखल नहीं देना चाहतेद्व लेकिन जानना चाहते हैं कि खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ऐसे वित्तीय मामलों में आरबीआई ही फैसला ले सकता है, कोर्ट नहीं।
साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि आरबीआई को निर्देश दिया जाए कि वह खाताधारकों को लॉकर खोलने की अनुमति दे। इस पर कोर्ट ने कहा, हम या कोई भी आरबीआई को कदम उठाने से नहीं रोक सकता। अगर आरबीआई का निर्देश है कि बैंक से दूरी बनाई जाए तो खाताधारकों को इसका पालन करना चाहिए।
एक और पीएमसी खाताधारक की मौत
सहकारी पीएमसी बैंक घोटाले के चलते मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार देर शाम को बैंक के एक और खाताधारक एंड्रयू लोबो की ठाणे के निकट कशेली में मौत हो गई। इसके साथ ही इस घोटाले के चलते मरने वालों का आंकड़ा आठ पर पहुंच गया है।चौहत्तर वर्षीय लोबो के पोते क्रिस लोबो ने बताया कि उनके दादा के खाते में 26 लाख रुपये थे और उससे मिलने वाले ब्याज से वह अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करते थे। दो महीने पहले उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया था जिसके इलाज के लिए नियमित डॉक्टरी जांच और दवा की जरूरत थी उनका पैसा व परिवार के लोगों का पैसा बैंक में जमा था और आरबीआई के आदेश के बाद वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया।