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अब विदेश में रख सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए तक

Wed, 04 Feb 2015 05:59 PM IST
Updated Wed, 04 Feb 2015 05:59 PM IST
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limit under liberalised remittance scheme increased by RBI

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेश में 2.5 लाख डॉलर (1.5 करोड़ रुपए) तक सालाना जमा कर सकता है या विदेश से भारत में ला सकता है।

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बैंक ने यह छूट मॉनिटरी पॉलिसी में बदलाव करते हुए लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत दी है। रिजर्व बैंक ने ऐसा विदेशी मुद्रा भंडार के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के चलते किया है।
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इस जनवरी में पहली बार विदेशी निवेश रेकॉर्ड ऊंचाई 322.135 बिलियन डॉलर (18000 अरब रुपए) पर पहुंचा है। इस नए नियम के तहत रिजर्व बैंक ने यह सीमा पहले की अपेक्षा दोगुनी कर दी है।
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रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई इस छूट के बाद विदेशों से भारत पैसे भेजना तो आसान हो ही गया है साथ ही विदेश में अपना घर होने का सपना भी साकार हो सकता है।

1.25 लाख डॉलर थी सीमा

limit under liberalised remittance scheme increased by RBI

रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई इस छूट के बाद अब कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर किसी भी देश में बिना रिजर्व बैंक की मंजूरी के निवेश कर सकता है या फिर प्रॉपर्टी खरीद सकता है।

चालू खाता घाटे के चलते और रुपए में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए अगस्त 2013 में यह सीमा 2 लाख डॉलर से घटाकर 75 हजार डॉलर कर दी थी।

इसके बाद जब विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ तो बैंक ने जून 2014 में यह सीमा 75,000 डॉलर बढ़ाकर 1.25 लाख डॉलर कर दी थी।

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