फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Banking Beema ›   guidelines on bank ATM irdai internet banking and more during lockdown

लॉकडाउन 2.0: बैंक, ATM, ऑनलाइन बैंकिंग, आदि पर क्या होगा असर? आपके लिए जानना जरूरी

Wed, 15 Apr 2020 03:01 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Wed, 15 Apr 2020 03:01 PM IST
विज्ञापन
guidelines on bank ATM irdai internet banking and more during lockdown

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2.0 का एलान किया। देश में अब तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसके मद्देनजर बुधवार को इससे संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए। 

विज्ञापन


मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंक, ATM, पूंजी और कर्ज बाजार, बीमा कंपनियां पहले की तरह ही अपना काम करते रहेंगे। इन सभी पर लॉकडाउन 2.0 का कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता को अपने जरूरी कामों में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए यह निर्णय लिया गया। आइए जानते हैं वित्तीय सेवाओं को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के बारे में-
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
  • तीन मई तक लॉकडाउन के दौरान बैंकों की सभी ब्रांच और एटीएम खुले रहेंगे। ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। साथ ही एटीएम पर कैश डालने वाली मैनेजमेंट एजेंसी भी पहले की तरह ही काम करती रहेंगी।
  • सरकार की ओर से बैंक की ब्रांच डीबीटी कैश ट्रांसफर के पूरा होने तक सामान्य काम के घंटों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी गई है।
  • सामाजिक दूरी और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन बैंक की शाखाओं में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जरिए रेग्युलेट होने वाली सभी फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे एनपीसीआई, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सेवाएं जारी रहेंगी। यानी ग्राहकों को सभी ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं और गूगल पे जैसी सुविधाएं पहले की तरह ही मिलती रहेंगी।
  • इसी तरह घरेलू शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में भी कारोबार जारी रहेगा।
  • बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना काम जारी रखेंगी।
  • एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई जारी रहेगी।

हालांकि इस बीच आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। अगर राज्य सरकार किसी इलाके को रेड जोन घोषित करती है, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत ही लागू किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed