पैन नंबर के बिना भी खुलेगा ई एनपीएस खाता
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नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत ऑनलाइन खाता खुलवाने के लिए अब आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) होना अनिवार्य नहीं है। यदि किसी के पास आधार संख्या है तो सिर्फ इसी के सहारे खाता खुल जाएगा।
एनपीएस को संचालित करने वाली एजेंसी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी (पीएफआरडीए) केअध्यक्ष हेमंत कांट्रेक्टर ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक लोेग इसका लाभ ले सकें।
पीएफआरडीए केअध्यक्ष ने अमर उजाला को बताया कि अब सिर्फआधार संख्या केसहारे भी लोग ई एनपीएस खाता खुलवा सकते हैं। पहले ई एनपीएस की सुविधा सिर्फ बैंक खाताधारकों को दी गई थी। इसके लिए उन्हें पैन कार्ड के साथ अपने बैंक के नेट बैंकिंग के जरिए खाता खोलने की सुविधा दी गई थी।
ऐसा सरकार द्वारा तयकेवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए किया जाता था। उसकेबाद पीएफआरडीए के पास इस बारे में शिकायत पहुंची कि अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनकेपास बैंक खाता तो है, लेकिन पैन नंबर नहीं है। उसके बाद आधार संख्या को जोड़ने की कवायद शुरू हुई।
पहले अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) की औपचारिकता बैंक द्वारा पूरी की जाती थी और उसमें पैन नंबर देने की बाध्यता थी। बाद में पीएफआरडीए ने आधार नंबर के विकल्प के आधार पर केवाईसी का प्रस्ताव दिया, जिसे मंत्रालय ने मान लिया।
आधार नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया कि पीएफआरडीए को आधार कार्ड के जरिए भी आनलाइन एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए लोगों की सलाह मिल रही थी। आधार कार्ड को इस व्यवस्था में शामिल करते हुए अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट में इसका विकल्प उपलब्ध करा दिया है।
इसमें ग्राहकों के आधार कार्ड के साथ पंजीकृत नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाता है और केवाईसी की प्रक्रिया तत्काल पूरी कर उसी समय पीआरएएन दे दिया जाता है। आधार से जुड़ने की वजह से ग्राहक का पता, जन्मतिथि और फोटो उसके डाटाबेस से अपने आप अपलोड हो जाता है। हालांकि ग्राहकों के पास फोटो बदलने का भी विकल्प होता है।
सरकार ने एनपीएस की शुरूआत 2004 से की थी लेकिन उस समय इसके दायरे में सिर्फसरकारी कर्मचारी थे। वर्ष 2009 में इसकेदायरे में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लाया गया लेकिन इसके प्रति लोगों का रूझान बढ़ नहीं रहा था। इसलिए पिछले दिनों पेश बजट में एनपीएस से राशि की निकासी पर 40 फीसदी हिस्से पर टैक्स की छूट दे दी गई है। इसी केसाथ ई एनपीएस खाता खोलने की भी सुविधा दे दी गई है।