इस शर्त पर KYC के लिए बैंक कर सकेंगे आधार कार्ड का उपयोग, आरबीआई ने की घोषणा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। आरबीआई ने कहा कि बैंक अब केवाईसी (Know Your Customer) के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें ग्राहकों की सहमति चाहिए होगी।
आरबीआई ने दिया बयान
इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक ने केवीईसी पर संशोधित मास्टर निर्देशन में कहा, 'बैंक को ऐसे व्यक्तियों का आधार सत्यापन या ऑफलाइन सत्यापन करने की अनुमति दी गई है, जो स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग पहचान को प्रमाणित करने के लिए करना चाहते हैं।'
केंद्रीय बैंक ने व्यक्तियों की पहचान के लिए दस्तावेजों की अपनी सूची को अद्यतन किया। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक और अन्य इकाइयां बैंक खाते खोलने समेत विभिन्न ग्राहकों की सेवाओं के लिए केवाईसी नियमों का पालन करेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी मंजूरी
दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी में बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अध्यादेश को एक विधेयक के रूप में पेश किया था, जिसे चार जनवरी को लोकसभा में पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह लंबित पड़ा था।
आरबीआई ने कहा कि आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची में 'आधार को प्रमाण' के रूप में जोड़ा गया है।