अटल पेंशन योजना के लिए जरूरी हुआ आधार, PFRDA ने जारी की गाइडलाइंस
केंद्र सरकार की ओर से कई सारी योजनाओं को आधार से लिंक करने के बाद अब पेंशन स्कीम के लिए भी इसे जरूरी कर दिया गया है। पेंशन फंड रेगूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इस बारे में गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है।
फॉर्म में आधार की जानकारी देने के लिए किया बदलाव
पीएफआरडीए ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बदलाव कर दिया है। इसके लिए 1 जनवरी, 2018 से नए रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अपना आधार नंबर देना होगा।
बैंकों के जरिए होता है पेंशन फंड में निवेश
पेंशन फंड स्कीम में बैंकों के जरिए निवेश हो सकता है। नए फॉर्म में लिखा गया है कि निवेश करने वाला व्यक्ति पीएफआरडीए को आधार डिटेल्स प्रयोग करने का अधिकार देता है। इसके लिए एक आधार कंसेंट फॉर्म भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत इस स्कीम में पहले से निवेश करने वालों को आधार लिंक करना होगा।
एनपीएस के लिए भी स्व-प्रमाणन जरूरी
एनपीएस में खाता खुलवाने वालों के लिए भी स्व-प्रमाणन का प्रावधान लागू होता है। अगर किसी ने 1 जुलाई, 2014 के बाद एनपीएस खाता खुलवाया है और इसका प्रबंधन एनएसडीएल कर रहा है तो फटका के तहत स्व-प्रमाणन जरूरी है।
ऑनलाइन विकल्प मिलने से तेजी से लोकप्रिय हो रहा एनपीएस
पीएफआरडीए के अधिकारियों का कहना है कि जबसे एनपीएस के तहत खाते ऑनलाइन खुलने शुरू हुए हैं, तब से इसमें खातेदारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इस साल तो एनपीएस को कर में भी काफी सहूलियत दी गई है, इसलिए खुद का कारोबार करने वाले भी एनपीएस खाता खोलने के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं।