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Road Tax: भारत के इस राज्य में छोटे कार मालिकों को आजीवन रोड टैक्स पर राहत, जानें डिटेल्स

Sun, 18 Feb 2024 04:07 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sun, 18 Feb 2024 04:07 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल विधानसभा में शनिवार को पेश किए गए पश्चिम बंगाल मोटर वाहन कर (संशोधन) विधेयक 2024 में सरकार ने छोटी कारों पर लाइफटाइम रोड टैक्स की कम दर देकर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है।

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Relief on lifetime road tax for small car owners in this Indian state Know details
road tax on new vehicles - फोटो : For Reference Only

विस्तार

पश्चिम बंगाल विधानसभा में शनिवार को पेश किए गए पश्चिम बंगाल मोटर वाहन कर (संशोधन) विधेयक 2024 में सरकार ने छोटी कारों पर लाइफटाइम रोड टैक्स की कम दर देकर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल अतिरिक्त टैक्स और मोटर वाहनों पर एकमुश्त टैक्स के एक अन्य संशोधन के जरिए, 6,000 किलो से कम वजन वाले तिपहिया वाहनों और हल्के मालवाहनों को अग्रिम टैक्स भुगतान पर भारी छूट की पेशकश की गई है।
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बंगाल में जहां पहली बार पंजीकरण के समय लाइफटाइम टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां निजी मोटर कारों और ओमनीबसों (14 सीटों तक और परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत नहीं) पर लाइफटाइम टैक्स को वाहन की क्यूबिक क्षमता (सीसी) के आधार पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
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उदाहरण के लिए, लाइफटाइम टैक्स वाहन के मूल्य का 7.5 प्रतिशत होगा, जो कि पांच साल के 5.5 प्रतिशत के एकमुश्त टैक्स की तुलना में फायदेमंद है। परिवहन मंत्री स्नेहाशी चक्रवर्ती ने कहा, "यदि कोई कार मालिक 10 साल तक भी वाहन रखता है तो उसे 11 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना पड़ता है।"
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900 सीसी तक की वाहन क्षमता के लिए, लाइफटाइम टैक्स न्यूनतम 30,000 रुपये होगा। यह 1,490 सीसी तक के वाहनों के लिए 45,000 रुपये, 1,490 सीसी से 2,000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के लिए 60,000 रुपये और 2,000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के लिए 75,000 रुपये होगा। एक बार लाइफटाइम टैक्स का भुगतान कर देने के बाद, ऑडियो-वीडियो टैक्स से छूट दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल अतिरिक्त टैक्स और मोटर वाहनों पर एकमुश्त टैक्स (संशोधन) विधेयक 2024 पारित होने के साथ, सभी तीन-पहिया यात्री और माल वाहनों, ई-रिक्शा, ई-गाड़ियों, ट्रैक्टरों, कृषि ट्रेलरों, निर्माण उपकरण वाहनों और 6,000 किलो से कम वजन वाले हल्के मालवाहनों को, जिन्हें परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के रूप में पंजीकृत किया गया है, अग्रिम टैक्स भुगतान पर भारी छूट की पेशकश की गई है।

विधेयक में त्रैमासिक टैक्स भुगतान विकल्प को भी रद्द कर दिया और वार्षिक मोड को अनिवार्य कर दिया गया है। चक्रवर्ती ने कहा, "ऐसी छूट और टैक्स भुगतान के वार्षिक तरीके को लागू करके, हम छोटे वाहनों के संचालकों को नियमित रूप से टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जिससे टैक्स पर उनकी बचत को अधिकतम किया जा सके। उनकी बचत ज्यादा होगी यदि वे अग्रिम टैक्स भुगतान करते हैं।"


परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों का इस्तेमाल किराए पर लेने के लिए किया जाता है। जिसमें पांच सीटों की क्षमता और 650 सीसी तक की इंजन क्षमता है, वे भी छूट का लाभ उठा सकते हैं। तीन साल के अग्रिम टैक्स भुगतान के लिए छूट 15 प्रतिशत, पांच साल के लिए 30 प्रतिशत और 10 साल के अग्रिम भुगतान के लिए 40 प्रतिशत होगी।
 
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