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लॉकडाउन 2.0 में कार-बाइकों को मिलेगी ये खास छूट, 20 अप्रैल से लागू होंगे नियम

Thu, 16 Apr 2020 05:54 PM IST
अवधेश कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अवधेश कुमार Updated Thu, 16 Apr 2020 05:54 PM IST
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Only 2 people allowed in private cars on emergency situations run
सांकेतिक तस्वीर

देशभर में लागू लॉकडाउन के चलते आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ निजी वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी एडवायजरी में कहा गया है कि चारपहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं। जिसमें एक व्यक्ति आगे और एक पीछे बैठ सकता है। वहीं दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति ही सफर कर सकता है। बाइक पर चालक के पीछे किसी अन्य व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं है।     

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सभी राज्यों में लागू होंगे नियम

एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होंगे। हालांकि दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों हॉटस्पॉट इलाकों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए सख्त जांच होगी कि कार में बैठे यात्रियों की संख्या कितनी है। इन नियमों को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक यह अनुमति सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए ही दी गई है। वहीं यह दिशा निर्देश कोविड-19 के क्वारंटाइन जोन में लागू नहीं होंगे।   

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इन विशेष उड़ानों को दी गई छूट

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियनों, दवाइयों और अस्पताल सेवाओं के लिए विशेष उड़ानों को 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान अमुमति दी गई है। जबकि अब तक सिर्फ कार्गों उड़ानों का संचालन किया जा रहा था। 

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भारी वाहनों को छूट

लोडिंग-अनलोडिंग, जरूरी- गैर जरूरी सामान ले जाने वाले भारी वाहनों को छूट दी गई है। इस दौरान एक ट्रक में ड्राइवर और सिर्फ एक हेल्पर रहेगा। वहीं ट्रक मरम्मत से जुड़ी दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। सभी उड़ानों, ट्रेनों और मेट्रो रेल सेवाओं को 3 मई तक केंद्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से केवल मालगाड़ियों के संचालन की ही अनुमति दी गई  है।

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