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Car Seat Belt: मुंबई में पिछली सीट पर बेल्ट लगाने के लिए आई नई तारीख, देरी के लिए पुलिस ने बताई यह वजह

Thu, 03 Nov 2022 02:42 PM IST
समीर गोयल ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: समीर गोयल Updated Thu, 03 Nov 2022 02:42 PM IST
सार

मुंबई में कार में सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की ओर से पीछे की सीट पर बेल्ट लगाने का नियम बनाया था। जिसे एक नवंबर से लागू किया जाना था। लेकिन अब खास कारण के लिए इसकी तारीख में बदलाव किया गया है।

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Mandatory rear seat belt rule postoned till November 10
For Reference Only - फोटो : सोशल मीडिया

देश के बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद देशभर में यातायात नियमों का पालन करवाया जा रहा है। इसी क्रम में मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार में रियर सीट बेल्ट लगाने के नियम को लागू करने की तारीख तय हो गई थी। मुंबई में एक नवंबर 2022 से कार में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी किया गया था। लेकिन अब इस नियम को कुछ दिन बाद लागू किया जाएगा।

कब होगा लागू

Mandatory rear seat belt rule postoned till November 10
For Reference Only - फोटो : सोशल मीडिया
मुंबई में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। इस नियम को ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक नवंबर से लागू किया जाना था लेकिन एक खास कारण के लिए इस नियम को अब 10 नवंबर से लागू किया जाएगा।

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क्या है कारण

Mandatory rear seat belt rule postoned till November 10
For Reference Only - फोटो : सोशल मीडिया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस नियम को लागू करने में देरी की वजह खास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस नियम को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक कर रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस नियम को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। दस नवंबर से पहले पुलिस की ओर से सोशल मीडिया और रेडिया सहित कई माध्यमों से जनता को रियर सीट बेल्ट की जानकारी दी जाएगी।

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10 नवंबर से लगेगा जुर्माना

Mandatory rear seat belt rule postoned till November 10
For Reference Only - फोटो : सोशल मीडिया
जानकारी के मुताबिक दस नवंबर से नियम को लागू किया जाएगा। जिसके बाद पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों की जांच होगी। अगर कोई व्यक्ति कार में पीछे की सीट पर बेल्ट लगाए हुए नहीं मिलेगा तो उसको 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ई-चालान भी किया जाएगा।

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