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Hindi News ›   Automobiles News ›   FASTag New Rules From November 1, 2026: Annual Pass for People Living With in 20 Km of Toll Plaza

एक नवंबर 2026 से फास्टैग के नए नियम: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को राहत, कौन उठा सकेगा लाभ?

Tue, 27 Oct 2026 08:00 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 27 Oct 2026 08:00 PM IST
सार

  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवेज फी रूल्स, 2008 में संशोधन किया है।
  • टोल प्लाजा के पास रहने वाले वाहन चालकों के लिए 1 नवंबर 2026 से लागू होगा नया नियम।
  • नए नियम के तहत, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन चालकों को बार-बार टोल टैक्स देने से मुक्ति मिलेगी।

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FASTag New Rules From November 1, 2026: Annual Pass for People Living With in 20 Km of Toll Plaza
FASTag New Rules - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से टोल प्लाजा पार करने वाले स्थानीय वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन किया है। इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए रियायती लोकल एनुअल फास्टैग पास की सुविधा शुरू की जाएगी। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। 

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इस सुविधा का उद्देश्य उन वाहन मालिकों को हर बार टोल शुल्क चुकाने से राहत देना है। जो अपने निवास स्थान के पास स्थित टोल प्लाजा से नियमित रूप से गुजरते हैं। पात्र वाहन मालिक निर्धारित वार्षिक शुल्क देकर संबंधित टोल प्लाजा के लिए स्थानीय पास प्राप्त कर सकेंगे। 

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किन वाहन मालिकों को मिलेगा स्थानीय FASTag पास?

  • 26 अक्तूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, ऐसे व्यक्ति इस रियायती पास के लिए पात्र हो सकते हैं, जिनके पास गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत वैध और चालू फास्टैग वाला मोटर वाहन है और जो संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहते हैं। 
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  • यह सुविधा मुख्य रूप से पात्र निजी वाहनों के लिए है। इसलिए व्यावसायिक उपयोग वाले वाहनों को इस योजना का लाभ मिलने की बात इन नियमों में नहीं कही गई है। 


कितनी होगी सालाना पास की कीमत?

स्थानीय फास्टैग पास का वार्षिक शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित है या बाहर।

  • नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा: 1,500 रुपये सालाना।

  • नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा: 3,000 रुपये सालाना।

सरकार इन दरों की समीक्षा हर साल 1 अप्रैल को कर सकती है। इसलिए भविष्य में वार्षिक शुल्क में बदलाव संभव है। 

 

 

क्या यह पास सभी टोल प्लाजा पर मान्य होगा?
  • नहीं। रियायती स्थानीय फास्टैग पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसका मतलब है कि यह पास पूरे रास्ते के सभी टोल प्लाजा पर मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा नहीं देगा।
  • इसके अलावा, जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत होती है, वहां यह पास उपलब्ध नहीं होगा।
  • नियमों के अनुसार, यदि संबंधित स्थान पर उपयोग के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो भी यह पास जारी नहीं किया जाएगा।


स्थानीय FASTag पास के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी?

पास प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।

  • वाहन में वैध और चालू फास्टैग लगा होना चाहिए।

  • फास्टैग गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत होना चाहिए।

  • पास का उपयोग केवल उस टोल प्लाजा के लिए किया जा सकेगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।

इसलिए आवेदन करने से पहले वाहन मालिकों को अपने निवास स्थान, वाहन के उपयोग और फास्टैग की स्थिति से जुड़ी पात्रता की पुष्टि कर लेनी चाहिए।


FASTag क्या है और यह कैसे काम करता है?

  • फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान उपकरण है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। इसके जरिए वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने पर उससे जुड़े खाते से टोल शुल्क का भुगतान सीधे किया जा सकता है।
  • इस तकनीक से वाहन को टोल भुगतान के लिए बार-बार रुकने की जरूरत कम होती है और टोल संग्रह की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनती है।


FASTag का मौजूदा वार्षिक पास कैसे काम करता है?

FASTag Annual Pass एक अलग सुविधा है, जिसके तहत पात्र निजी कार, जीप और वैन को निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) टोल प्लाजा पर प्रति यात्रा शुल्क दिए बिना गुजरने की अनुमति मिलती है।

यह पास एक वर्ष या 200 यात्राओं तक मान्य होता है- जो भी पहले पूरा हो। आधार वर्ष 2025-26 के लिए इस वार्षिक पास का शुल्क ₹3,000 निर्धारित था।

नए स्थानीय फास्टैग पास की सुविधा इससे अलग है। इसका उद्देश्य उन पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को रियायत देना है, जो किसी विशेष टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और वहां से नियमित रूप से गुजरते हैं।

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