फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Delhi Police Drunk Driving awareness with web series panchayat reference

Drunk Driving: शराब पीकर गाड़ी न चलाने के लिए दिल्ली पुलिस का अनोखे तरीके से संदेश, 'पंचायत' का दिया हवाला

Fri, 31 May 2024 09:57 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 31 May 2024 09:57 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक अनोखे तरीके से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अहमियत को उजागर किया। 

विज्ञापन
Delhi Police Drunk Driving awareness with web series panchayat reference
Man holds a beer bottle while is driving a car - फोटो : Freepik

विस्तार

देश भर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में पुणे में शराब के नशे में एक 17 वर्षीय लड़के द्वारा तेज रफ्तार पोर्शे टेयकेन चलाते हुए दो आईटी पेशेवरों को रौंदने का खौफनाक मामला सामने आया। जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने एक बार फिर भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में कानून की पूरी तरह से अवहेलना किए जाने की ओर ध्यान दिलाया है।
विज्ञापन

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक अनोखे तरीके से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अहमियत को उजागर किया। जैसा कि हमारे कुछ पाठक जानते होंगे, TVF ने लोकप्रिय वेब शो पंचायत का तीसरा सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया। दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया यह लेटेस्ट सोशल मीडिया जागरूकता अभियान इसी हिट सीरीज पर आधारित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जाहिर तौर पर, दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया टीम ने पंचायत के एक दृश्य के एक अंश को लगाकर शराब पीकर गाड़ी चलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। जहां मुख्य पात्र को ऑटोरिक्शा चलाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वाहन मालिक नशे की हालत में पाया जाता है। दिल्ली पुलिस ने तारीफ करते हुए कहा, "शाबाश! सचिव जी....बहुत अच्छा किए।"
 
विज्ञापन

गाड़ी चलाते समय शराब पीने की अनुमत सीमा
लोगों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ इतना गुस्सा होने के साथ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि गाड़ी चलाते समय कितनी शराब की अनुमति है। भारत में, सरकार ने ब्रेथ एनालाइजर द्वारा पता लगाए गए प्रति 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम अल्कोहल की अनुमत सीमा निर्धारित की है। इससे ज्यादा मात्रा में पाए जाने पर यह दंडनीय अपराध है।

अब, कोई सोच सकता है कि कानून का सख्ती से पालन करते हुए कितनी शराब पी जा सकती है। वैसे, किसी व्यक्ति के खून में घुली शराब की मात्रा हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है। हालांकि, संदर्भ के लिए, 65 किलोग्राम वजन वाला एक औसत पुरुष सैद्धांतिक रूप से कानूनी सीमा के भीतर रह सकता है, यदि वह दो पिंट बीयर (660 मिली के बराबर), या एक बड़ा व्हिस्की पेग (60 मिली), या दो गिलास वाइन (200 मिली) पीता है।

रिपोर्टों के अनुसार, शरीर को 30 मिलीलीटर अल्कोहल को संसाधित करने में लगभग एक घंटा लगता है। चूंकि हर तरह की शराब में अल्कोहल की मात्रा अलग-अलग होती है, इसलिए फिर से गाड़ी चलाने में सक्षम होने के लिए बिना अपनी सोच-विचार और समन्वय प्रभावित हुए, एक बियर पीने के बाद कम से कम 90 मिनट और एक बड़ी व्हिस्की या दो ग्लास वाइन के बाद कम से कम तीन घंटे इंतजार करना चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, 30 मिली लीटर शराब को पचाने में शरीर को लगभग एक घंटा लगता है। चूंकि हर तरह की शराब में अल्कोहल की मात्रा अलग-अलग होती है, इसलिए बिना किसी तर्क और समन्वय को प्रभावित किए फिर से गाड़ी चलाने में सक्षम होने के लिए, एक पिंट बीयर पीने के बाद कम से कम 90 मिनट और एक बड़ी व्हिस्की या दो गिलास वाइन पीने के बाद स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठने से पहले तीन घंटे तक इंतजार करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed