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Drunk Driving: शराब पीकर गाड़ी न चलाने के लिए दिल्ली पुलिस का अनोखे तरीके से संदेश, 'पंचायत' का दिया हवाला
Fri, 31 May 2024 09:57 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 31 May 2024 09:57 PM IST
सार
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक अनोखे तरीके से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अहमियत को उजागर किया।
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Man holds a beer bottle while is driving a car
- फोटो : Freepik
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विस्तार
देश भर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में पुणे में शराब के नशे में एक 17 वर्षीय लड़के द्वारा तेज रफ्तार पोर्शे टेयकेन चलाते हुए दो आईटी पेशेवरों को रौंदने का खौफनाक मामला सामने आया। जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने एक बार फिर भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में कानून की पूरी तरह से अवहेलना किए जाने की ओर ध्यान दिलाया है।
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दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक अनोखे तरीके से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अहमियत को उजागर किया। जैसा कि हमारे कुछ पाठक जानते होंगे, TVF ने लोकप्रिय वेब शो पंचायत का तीसरा सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया। दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया यह लेटेस्ट सोशल मीडिया जागरूकता अभियान इसी हिट सीरीज पर आधारित है।
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जाहिर तौर पर, दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया टीम ने पंचायत के एक दृश्य के एक अंश को लगाकर शराब पीकर गाड़ी चलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। जहां मुख्य पात्र को ऑटोरिक्शा चलाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वाहन मालिक नशे की हालत में पाया जाता है। दिल्ली पुलिस ने तारीफ करते हुए कहा, "शाबाश! सचिव जी....बहुत अच्छा किए।"
शाबाश! सचिव जी....बहुत अच्छा किए।#DrinkAndDrive@PrimeVideoIN#PanchayatSeason3 pic.twitter.com/1WCsoNnfAn
— Delhi Police (@DelhiPolice) May 29, 2024
गाड़ी चलाते समय शराब पीने की अनुमत सीमा
लोगों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ इतना गुस्सा होने के साथ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि गाड़ी चलाते समय कितनी शराब की अनुमति है। भारत में, सरकार ने ब्रेथ एनालाइजर द्वारा पता लगाए गए प्रति 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम अल्कोहल की अनुमत सीमा निर्धारित की है। इससे ज्यादा मात्रा में पाए जाने पर यह दंडनीय अपराध है।
लोगों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ इतना गुस्सा होने के साथ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि गाड़ी चलाते समय कितनी शराब की अनुमति है। भारत में, सरकार ने ब्रेथ एनालाइजर द्वारा पता लगाए गए प्रति 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम अल्कोहल की अनुमत सीमा निर्धारित की है। इससे ज्यादा मात्रा में पाए जाने पर यह दंडनीय अपराध है।
अब, कोई सोच सकता है कि कानून का सख्ती से पालन करते हुए कितनी शराब पी जा सकती है। वैसे, किसी व्यक्ति के खून में घुली शराब की मात्रा हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है। हालांकि, संदर्भ के लिए, 65 किलोग्राम वजन वाला एक औसत पुरुष सैद्धांतिक रूप से कानूनी सीमा के भीतर रह सकता है, यदि वह दो पिंट बीयर (660 मिली के बराबर), या एक बड़ा व्हिस्की पेग (60 मिली), या दो गिलास वाइन (200 मिली) पीता है।
रिपोर्टों के अनुसार, शरीर को 30 मिलीलीटर अल्कोहल को संसाधित करने में लगभग एक घंटा लगता है। चूंकि हर तरह की शराब में अल्कोहल की मात्रा अलग-अलग होती है, इसलिए फिर से गाड़ी चलाने में सक्षम होने के लिए बिना अपनी सोच-विचार और समन्वय प्रभावित हुए, एक बियर पीने के बाद कम से कम 90 मिनट और एक बड़ी व्हिस्की या दो ग्लास वाइन के बाद कम से कम तीन घंटे इंतजार करना चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार, 30 मिली लीटर शराब को पचाने में शरीर को लगभग एक घंटा लगता है। चूंकि हर तरह की शराब में अल्कोहल की मात्रा अलग-अलग होती है, इसलिए बिना किसी तर्क और समन्वय को प्रभावित किए फिर से गाड़ी चलाने में सक्षम होने के लिए, एक पिंट बीयर पीने के बाद कम से कम 90 मिनट और एक बड़ी व्हिस्की या दो गिलास वाइन पीने के बाद स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठने से पहले तीन घंटे तक इंतजार करना चाहिए।