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Auto News: स्टिकर लगे वाहनों की अब खैर नहीं, डेडलाइन समाप्त होने के बाद पुलिस करेगी कानूनी कार्रवाई

Mon, 29 Apr 2024 12:20 PM IST
अमित कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमित कुमार Updated Mon, 29 Apr 2024 12:20 PM IST
सार

अगर आपने अपने वाहन पर अवैध स्टिकर लगा रखा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। चेन्नई पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी है। जानिए क्या है पूरी डिटेल।

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Chennai Police To Strictly Enforce Ban On Unauthorized Vehicle Stickers
Auto News - फोटो : Freepik

विस्तार

अपने वाहनों पर लोग अक्सर कई तरह के स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने भी अपने वाहन पर किसी तरह के स्टिकर को लगाया हुआ है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल चेन्नई पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के लिए चेतावनी जारी की है, जिन्होंने अपने वाहन पर अवैध तरीके से स्टिकर लगाया हुआ है। 

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वाहन चालकों के लिए पुलिस की चेतावनी

चेन्नई पुलिस ने वाहन चालकों के लिए वाहनों से स्टिकर हटाने की एक डेडलाइन सेट की है। इस डेडलाइन के बाद पुलिस वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। चेन्नई पुलिस की मुहिम के पीछे मकसद साफ है कि वाहनों पर स्टिकर के इस्तेमाल से प्रोफेशनल और रुतबे का गलत यूज होने से रोका जाए। 

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वाहनों पर स्टिकर का गलत इस्तेमाल

पुलिस के मुताबिक, शहर के कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों पर अपने प्रोफेशनल, किसी खास पद जैसे- पुलिस, वकील, मीडिया प्रोफेशनल और आर्मी के स्टिकर लगा रखे हैं। इसके साथ ही कई वाहनों पर किसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह और जाति का नाम भी लिखा होता है। ऐसे में चेन्नई पुलिस जल्द से जल्द इस तरह के स्टिकर को सभी वाहनों से हटाना चाहती है। 

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डेडलाइन के बाद लगेगा जुर्माना

चेन्नई पुलिस ने साफ संदेश देते हुए कहा कि चेतावनी का समय समाप्त होने के बाद अगर किसी वाहन पर स्टिकर लगा हुआ पाया गया तो उस वाहन चालक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 मई 2024 को पुलिस चेतावनी का समय खत्म हो जाएगा। 2 मई 2024 से पुलिस स्टिकर लगे वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस की डेडलाइन समाप्त होने के बाद वाहनों पर अवैध स्टिकर का इस्तेमाल पर सेक्शन 198 के तहत मोटर वाहन नियम 1988 का उपयोग करते हुए सेक्शन 50 के तहत चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

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