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DL Rule: क्या ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेने पर ड्राइविंग टेस्ट से मिल जाएगी छूट? केंद्र ने किया साफ

Sat, 01 Jun 2024 06:10 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 01 Jun 2024 06:10 PM IST
सार

केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों में कथित बदलावों के बारे में मीडिया रिपोर्टों के जवाब में स्पष्टीकरण जारी किया है। स्पष्टीकरण ADTC (एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर) और अन्य ड्राइविंग स्कूलों के नियमों और विनियमों पर केंद्रित है।

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Certificate from driving school does not exempt holder from requirement of driving test Centre Clarifies
Driving Licence - फोटो : iStock

विस्तार

केंद्र सरकार ने 1 जून से चालक लाइसेंस जारी करने के नियमों में कथित बदलावों के बारे में हालिया मीडिया रिपोर्टों के जवाब में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। स्पष्टीकरण मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर) (एडीटीसी) और अन्य ड्राइविंग स्कूलों को कंट्रोल करने वाले नियमों और विनियमों के इर्द-गिर्द घूमता है। मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर जोर दिया कि 1 जून 2024 से मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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एडीटीसी पर केंद्र ने क्या कहा
मंत्रालय ने कहा कि एडीटीसी से संबंधित नियम 7 जून 2021 को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) में डाले गए थे और 1 जुलाई 2021 से पहले ही प्रभावी हो चुके हैं। सीएमवीआर के नियम 31बी से 31जे चालक प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के मानकों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ड्राइविंग स्कूलों के लाइसेंस और विनियमन से संबंधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 की धारा 12, में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधन किया गया था।
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कोई नए प्रावधान नहीं लाए गए
मंत्रालय ने आगे कहा कि 2019 के संशोधन में उप-धारा (5) और (6) जोड़ी गईं, जो खासतौर पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों या प्रतिष्ठानों से संबंधित हैं। मंत्रालय ने कहा कि सीएमवीआर, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर प्रासंगिक राज्य के परिवहन प्राधिकरण या केंद्र द्वारा अधिसूचित एक अधिकृत एजेंसी ही एडीटीसी के लिए मान्यता प्रदान कर सकती है।
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मंत्रालय ने कहा, "सीएमवीआर, 1989 के नियम 31ई के उप-नियम (iii) के तहत पाठ्यक्रम (फॉर्म 5बी) के सफल समापन पर एडीटीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (फॉर्म 5बी), ऐसे प्रमाण पत्र धारक को सीएमवीआर, 1989 के नियम 15 के उप-नियम (2) के प्रावधान के तहत ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट देता है।"

इसके उलट, सीएमवीआर, 1989 के नियम 24 के तहत स्थापित अन्य ड्राइविंग स्कूल, जिनकी आवश्यकताएं एडीटीसी की तुलना में कम कठोर हैं, सीएमवीआर, 1989 के नियम 27 के उप-नियम (घ) के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा होने पर एक अलग प्रमाणपत्र (फॉर्म 5) जारी करते हैं।

हालांकि, यह प्रमाणपत्र धारक को उसी नियम 15 के प्रावधान के तहत ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट नहीं देता है। मंत्रालय ने दोहराया कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अंतिम अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास है, भले ही छूटों का उल्लेख किया गया हो। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को अपने आवेदन के साथ फॉर्म 5 या फॉर्म 5बी में से कोई एक, जैसा लागू हो, साथ देना होगा। 
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