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High Court: गड्ढों से होने वाली मौत पर सरकार को देना होगा ₹6 लाख का मुआवजा, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Thu, 16 Oct 2025 03:11 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 16 Oct 2025 03:11 PM IST
सार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों पर गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत सड़क के गड्ढे की वजह से होती है, तो सरकार को उसके परिवार को 6 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।
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विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों पर गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत सड़क के गड्ढे की वजह से होती है, तो सरकार को उसके परिवार को 6 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। वहीं, हादसे में घायल लोगों को उनकी चोट के हिसाब से 50,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।
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2013 की याचिका पर आया फैसला
यह फैसला एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया है, जो साल 2013 में दायर की गई थी। इस याचिका में मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों की "खस्ताहाल हालत" और गड्ढों की वजह से बढ़ते हादसों पर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने कहा कि सड़कों का ठीक हालत में होना नागरिकों का बुनियादी अधिकार है।
जस्टिस ने कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को सुरक्षित और ठीक सड़कों पर चलने का अधिकार है। खराब और असुरक्षित सड़कों के लिए कोई भी बहाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। अगर सरकार सिर्फ निर्देश देती रहे और मुआवजा न दे, तो यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मजाक उड़ाने जैसा होगा।"
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यह फैसला एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया है, जो साल 2013 में दायर की गई थी। इस याचिका में मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों की "खस्ताहाल हालत" और गड्ढों की वजह से बढ़ते हादसों पर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने कहा कि सड़कों का ठीक हालत में होना नागरिकों का बुनियादी अधिकार है।
जस्टिस ने कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को सुरक्षित और ठीक सड़कों पर चलने का अधिकार है। खराब और असुरक्षित सड़कों के लिए कोई भी बहाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। अगर सरकार सिर्फ निर्देश देती रहे और मुआवजा न दे, तो यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मजाक उड़ाने जैसा होगा।"
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6 से 8 हफ्तों में देना होगा मुआवजा, देरी पर ब्याज लगेगा
कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार को दावा दर्ज होने के 6 से 8 हफ्तों के भीतर मुआवजा देना होगा। अगर इसमें देरी होती है, तो मुंबई महानगरपालिका (BMC), जिला कलेक्टर, MMRDA, MSRDC, PWD, NHAI और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट (BPT) जैसी एजेंसियों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
देरी की स्थिति में, मुआवजे पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। जो दावा दाखिल करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक लागू रहेगा।
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार को दावा दर्ज होने के 6 से 8 हफ्तों के भीतर मुआवजा देना होगा। अगर इसमें देरी होती है, तो मुंबई महानगरपालिका (BMC), जिला कलेक्टर, MMRDA, MSRDC, PWD, NHAI और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट (BPT) जैसी एजेंसियों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
देरी की स्थिति में, मुआवजे पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। जो दावा दाखिल करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक लागू रहेगा।
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48 घंटे में भरने होंगे गड्ढे, वरना होगी कार्रवाई
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी सड़क पर गड्ढे की सूचना मिलती है, तो उसे 48 घंटे के भीतर भरना अनिवार्य है। अगर अधिकारी ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी सड़क पर गड्ढे की सूचना मिलती है, तो उसे 48 घंटे के भीतर भरना अनिवार्य है। अगर अधिकारी ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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सुरक्षित सड़कें नागरिकों का हक हैं
इस आदेश ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार भी है। कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि अब सरकारी एजेंसियां सड़कों की मरम्मत और रखरखाव को लेकर ज्यादा जवाबदेह बनेंगी।
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