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रद्द होगा ‘अंगूठा छापों’ का ड्राइविंग लाइसेंस, अदालत ने जारी किया आदेश

Wed, 29 May 2019 05:05 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Wed, 29 May 2019 05:05 PM IST
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rajasthan high court directs driving licence to issued to illiterate persons should be cancel
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अनपढ़ लोगों को समाज के लिए खतरा बताते हुए उन्हें लाइसेंस न जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने कहा कि जो लोग सड़क किनारे लगे निर्देश, साइन-बोर्ड और वार्निंग सिग्नल्स को नहीं पढ़ सकते, ऐसे लोग पैदल चल रहे लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं और उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं।

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आम जनता का भी ध्यान रखना जरूरी

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने दो पन्ने के आदेश में कहा कि मोटर वाहन नियम केवल लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि सड़क पर चल रही आम जनता का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में उन लोगों को किसी भी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, जो रोड साइन पढ़ने में अक्षम है और मानवीय सुरक्षा के लिए सड़क पर लगे चेतावनी बोर्ड्स को नहीं पढ़ सकते हैं।   
 

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ट्रांसपोर्ट अथारिटी तैयार करे दिशानिर्देश

उन्होंने राज्य ट्रांसपोर्ट अथारिटी को आदेश दिया कि वो इस मामले में एक दिशानिर्देश तैयार करे, साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे, जिन्हें लाइसेंस जारी हो चुके हैं और पढ़ने-लिखने में अक्षम हैं।
 

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खारिज की याचिका

साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता दीपक सिंह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अनपढ़ लोगों को हैवी मोटर लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया था। दीपक सिंह ने याचिका में लिखा था कि उनके पास पिछले 13 सालों से लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है। अपने आदेश में अदालत ने याचिकाकर्ता और उसके जैसे लोगों को जारी लाइसेंस को वापस लेने का आदेश सुनाया।
 

कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए 8वीं पास होना जरूरी

गौरतलब है कि मोटर वाहन नियम या केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों में लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस जारी करने को लेकर कोई न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता निर्धारित नहीं है। वहीं केवल हैवी मोटर लाइसेंस या कॉमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए आठवीं पास होना जरूरी है।       
 

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