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क्या गाड़ी में अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है? चालान कटने पर हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Thu, 19 Nov 2020 03:44 PM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: श्रीधर मिश्रा Updated Thu, 19 Nov 2020 03:44 PM IST
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Is it necessary for a person sitting alone in a car to wear a face mask during corona era?
फाइल फोटो - फोटो : PTI

कोरोना काल में क्या गाड़ी में अकेले बैठे व्यक्ति को भी मास्क लगाना जरूरी है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कहा कि अप्रैल महीने से ही गाड़ी चलाने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह नियम अभी भी लागू है। 

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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला की तरफ से की जा रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सौरभ शर्मा नाम के एक वकील ने हाईकोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 9 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने गाड़ी में मास्क नहीं पहनने के कारण उनका 500 रुपये का चालान किया। खास बात यह है कि उस समय सौरभ गाड़ी में अकेले थे। 

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चालान कटने पर क्यों मचा हंगामा?

सौरभ शर्मा के वकील जेपी वर्गीस ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली आपदा-प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से 4 अप्रैल को जारी आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कार में अकेला हो तो उसे मास्क लगाना जरूरी नहीं है।

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मंत्रालय ने सफाई में क्या कहा?

मंत्रालय की तरफ से वकील फरमान अली माग्रे ने इस मामले की पूरी जानकारी के लिए कोर्ट से दो हफ्तों का समय मांगा।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने सरकारी वकील को 7 जनवरी तक का समय देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में उन्हें इससे ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने बताया ‘अवैध’ जुर्माना 

याचिकाकर्ता शर्मा ने कहा कि चालान जारी करने वाले अधिकारी निजी कार में अकेले यात्रा के दौरान भी मास्क लगाने की अनिवार्यता के संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं दिखा सके। उन्होंने चालान पर इस संबंध में लिखने के अनुरोध पर भी गौर नहीं किया, इसलिए याचिकाकर्ता ने विरोध के साथ ‘अवैध’ जुर्माना अदा किया। 

याचिकाकर्ता ने 10 लाख रुपये का मांगा जुर्माना

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि किसी कानून या अधिसूचना के बगैर निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग के वक्त मास्क पहनने को अनिवार्य करते हुए जुर्माना भी कर दिया गया। यह अवैध और मनमाना है। याचिकाकर्ता ने चालान को खारिज करने, जुर्माने में वसूली गई 500 रुपये की राशि वापस कराने और मानसिक उत्पीड़न के बदले 10 लाख रुपये का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।

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