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डीएल और आरसी को तुरंत रिन्यू कराएं, नहीं तो नए साल से कटेगा 5000 रुपये का चालान
Mon, 21 Dec 2020 04:04 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 21 Dec 2020 04:04 PM IST
सार
आवेदक को डीएल को रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in पर जाकर इन आसान तरीकों का पालन करना होगा।
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Driving Licence
- फोटो : For Reference Only
विस्तार
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की वैधता खत्म हो गई है तो इसे तुरंत रिन्यू करा लें नहीं तो यह लापरवाही नए साल से आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक नियमों में छूट दी थी। जिसके चलते परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके डीएल, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
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31 दिसंबर को समय-सीमा खत्म
लेकिन अब वाहन मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का जल्द ही नवीनीकरण कराना होगा क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट 31 दिसंबर को खत्म हो रही है।
लेकिन अब वाहन मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का जल्द ही नवीनीकरण कराना होगा क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट 31 दिसंबर को खत्म हो रही है।
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5,000 रुपये का जुर्माना
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस छूट की समय सीमा अगर फिर से नहीं बढ़ाई तो वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नए मोटर वाहन के नियमों के मुताबिक, अगर वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस छूट की समय सीमा अगर फिर से नहीं बढ़ाई तो वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नए मोटर वाहन के नियमों के मुताबिक, अगर वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
ड्राइविंग लाइसेंस को ऐसे रिन्यू करें
आवेदक को डीएल को रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in पर जाकर "ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं" पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदक को "डीएल सेवाओं" पर क्लिक करना होगा और डीएल नंबर के साथ ही अन्य विवरण डालने होंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और नजदीकी आरटीओ पर जाने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए भुगतान करें। आरटीओ में, बायोमेट्रिक विवरण की जाँच की जाएगी और दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा, जिसके बाद एक डीएल जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया आरसी को रिन्यू करने के समान है।
आवेदक को डीएल को रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in पर जाकर "ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं" पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदक को "डीएल सेवाओं" पर क्लिक करना होगा और डीएल नंबर के साथ ही अन्य विवरण डालने होंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और नजदीकी आरटीओ पर जाने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए भुगतान करें। आरटीओ में, बायोमेट्रिक विवरण की जाँच की जाएगी और दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा, जिसके बाद एक डीएल जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया आरसी को रिन्यू करने के समान है।
प्रतीक्षा सूची लंबी है
राज्य परिवहन विभाग के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो रविवार तक डीएल-पोस्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने के नवीनीकरण के लिए आरटीओ में अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रतीक्षा अवधि - दो से 60 दिनों तक थी। केके दहिया, विशेष आयुक्त (परिवहन) के मुताबिक, "इस महीने, डीएल और आरसी पाने के लिए भीड़ बढ़ गई है। 13 आरटीओ में से हर दिन 200 नवीनीकरण अनुरोधों को संसाधित करने में सक्षम है। इसके अलावा, नए दस्तावेज हासिल करने की तुलना में नवीनीकरण की प्रक्रिया बहुत आसान है।"
राज्य परिवहन विभाग के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो रविवार तक डीएल-पोस्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने के नवीनीकरण के लिए आरटीओ में अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रतीक्षा अवधि - दो से 60 दिनों तक थी। केके दहिया, विशेष आयुक्त (परिवहन) के मुताबिक, "इस महीने, डीएल और आरसी पाने के लिए भीड़ बढ़ गई है। 13 आरटीओ में से हर दिन 200 नवीनीकरण अनुरोधों को संसाधित करने में सक्षम है। इसके अलावा, नए दस्तावेज हासिल करने की तुलना में नवीनीकरण की प्रक्रिया बहुत आसान है।"