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खरीदनी है 10 लाख से महंगी कार, तो ज्यादा रकम चुकाने को हो जाएं तैयार

Sun, 06 Jan 2019 10:28 AM IST
भावना चौधरी ऑटो डेस्क, अमर उजाला,
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, Published by: भावना चौधरी Updated Sun, 06 Jan 2019 10:28 AM IST
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Be prepare to pay more for car over rupees 10 lakh
buying new car

आजकल लोग सेडान और एसयूवी कारों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अब महंगी कार खरीदने का शौक आपको भारी पड़ सकता है। दरअसल, सीबीआईसी (Central Board of Indirect Taxes and Customs) के नए आदेश के अनुसार ग्राहकों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा। 

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सीबीआईसी के अनुसार अगर कार की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो खरीदने वाले को जीएसटी इनवॉइस कार की वैल्यू और टीसीएस दोनों पर देना होगा। बता दें, टीसीएस वह टैक्स होता है जो कार खरीदने वाले से लिया जाता है। वहीं टीडीएस 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली गाड़ी पर लगता है।
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फिलहाल, कारों पर टीसीएस 1 फीसदी लगता है। इसके अलावा नए नियम लागू होने पर 10 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली गाड़ियों की ग्राहकों को ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। इसके अलावा आगामी अप्रैल से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होने जा रहा है। 

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को लिखित जवाब में बताया कि आगामी 1 अप्रैल से सभी वाहन निर्माताओं के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) देना अनिवार्य होगा, जिसमें डीलर उन प्लेटों पर अलग से तीसरा रजिट्रेशन मार्क भी लगाएंगे।

 

 

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