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Ola Uber: ओला और उबर ने महाराष्ट्र में एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया, ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा
Fri, 10 Mar 2023 04:50 PM IST
समीर गोयल
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: समीर गोयल
Updated Fri, 10 Mar 2023 04:50 PM IST
सार
महाराष्ट्र में राइड-हेलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ओला और उबर ने एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। कंपनियों को एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने से ग्राहकों को कैसे फायदा होगा। आइए जानते हैं।
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विस्तार
एप बेस टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों में शामिल ओला और उबर ने महाराष्ट्र में एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। आरटीओ से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों में लाइसेंस पर फैसला हो जाएगा।
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लाइसेंस के लिए किया आवेदन
राइड-हेलिंग सर्विस प्रोवाइडर ओला और उबर ने एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास आवेदन किया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए दिशानिर्देशों ऐप-आधारित कंपनियों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य करते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश
मौजूदा समय में, सरकार इन ऑपरेटरों द्वारा उल्लंघन के मामले में प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती है लेकिन लाइसेंस से स्थिति को बदला जा सकता है। संबंधित आरटीओ के अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, राइड-हेलिंग सेवा फर्मों ने मुंबई के तारदेव आरटीओ में एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।
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आवेदनों की जांच जारी
तारदेव आरटीओ के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भरत कालस्कर ने पीटीआई को बताया कि उन्हें तीन-चार दिन पहले एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए ओला और उबर से आवेदन मिले थे। उन्होंने कहा कि आवेदनों की जांच की जा रही है और बाद में लाइसेंस देने के बारे में आखिरी फैसले के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एमएमआरटीए) को प्रस्तुत किया जाएगा।
कोर्ट ने दिया था निर्देश
पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स को 6 मार्च तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह महाराष्ट्र में अपना परिचालन जारी रखना चाहते हैं तो लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
कंपनी ने की पुष्टि
उबर के एक प्रवक्ता ने आरटीओ में सबमिशन की पुष्टि की। उबर के प्रवक्ता ने कहा कि उबर ने शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अच्छी तरह से आवेदन किया है। वहीं ओला ने आवेदन के संबंध में सवालों का जवाब नहीं दिया।
ग्राहकों को होगा फायदा
जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में सिटी टैक्सी नियमों के मुताबिक लाइसेंस मिलने के बाद ओला, उबर का किराया राज्य सरकार तय कर सकेगी। इससे कंपनियों की मनमानी नहीं होगी और डिमांड के मुताबिक किराया ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा खराब सर्विस और टैक्सी ड्राइवर की शिकायत के लिए भी 24 घंटे की हेल्पलाइन एग्रीगेटर कंपनी को देनी होगी।