महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दस्तावेज जमा करने और दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने राज्य में SIR के दौरान 33 फीसदी मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।