मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक छह प्रस्ताव आए। जिसमें श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया गया। कोविड के समय ये यह प्रस्ताव आया था। उद्योगों को सरप्लस होने पर ही बोनस का प्रावधान किया गया था। अब चूंकि केंद्रीय कानून 1965 का लागू है। राष्ट्रपति भवन भेजा गया था लेकिन मिला नहीं। इसे वापस लिया जा रहा है। अब 1965 वाला केंद्रीय कानून लागू रहेगा। जिससे सबको बोनस मिलेगा। बैठक में ईएसआई डॉक्टर के लिए नियमावली। उत्तराखंड एम्पोलयी स्टेट सर्विस स्कीम 2026 पर मुहर लगी। ईएसआई डॉक्टर के 94 पद होंगे। मेडिकल ऑफिसर के पद पर भर्ती होगी लेकिन पहले प्रमोशन के पद नहीं थे। मेडिकल ऑफिसर के 76, एसिस्टेंट डायरेक्टर के 11, लेवल 12 के 6 पद, एडिशनल डायरेक्टर लेवल 13 के एक पद को मंजूरी मिली।