{"_id":"119-105496","slug":"Badaun-105496-119","type":"story","status":"publish","title_hn":"खाद्यान्न वितरण में लापरवाही क्षम्य नहीं है: डीएम"}
खाद्यान्न वितरण में लापरवाही क्षम्य नहीं है: डीएम
Badaun
Updated Tue, 04 Nov 2014 05:30 AM IST
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बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कराएं
बदायूं। डीएम शंभूनाथ ने गरीबों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न मिलने को गंभीरता से लिया। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गोदामों से खाद्यान्न उठान के समय अधिकारी अवश्य चेक करें और कोटेदार द्वारा शतप्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में सोमवार को कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस गांव में बड़े बकायादार हैं उनका नाम उसी गांव के सार्वजनिक स्थलों पर लिखवाकर प्रदर्शित किया जाए। कोटेदारों की मनमानी की शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार पूर्ति निरीक्षकों पर आश्रित न रहकर स्वयं खाद्यान्न वितरण का निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने छह दिसम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में दोनों अपर जिला मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भूराजस्व, धारा 41, 34 उपं 107/16 तथा धारा 145 एवं 133 सहित अन्य अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारित कराएं।
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बदायूं। डीएम शंभूनाथ ने गरीबों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न मिलने को गंभीरता से लिया। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गोदामों से खाद्यान्न उठान के समय अधिकारी अवश्य चेक करें और कोटेदार द्वारा शतप्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में सोमवार को कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस गांव में बड़े बकायादार हैं उनका नाम उसी गांव के सार्वजनिक स्थलों पर लिखवाकर प्रदर्शित किया जाए। कोटेदारों की मनमानी की शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार पूर्ति निरीक्षकों पर आश्रित न रहकर स्वयं खाद्यान्न वितरण का निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने छह दिसम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में दोनों अपर जिला मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भूराजस्व, धारा 41, 34 उपं 107/16 तथा धारा 145 एवं 133 सहित अन्य अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारित कराएं।
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