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Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप को मिली थोड़ी राहत, चुनाव नतीजे पलटने के मामले में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट

Sat, 09 Dec 2023 09:11 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 09 Dec 2023 09:11 AM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट में अन्य आपराधिक प्रतिवादियों की तरह ही पेश होना होगा।

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usa donald trump gets relief in gag order in 2020 election result overturn attempts case
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अमेरिका के अपीलीय कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहत देते हुए गैग ऑर्डर में थोड़ी छूट दी है। बता दें कि गैग ऑर्डर वह आदेश होता है, जिसमें जज, अटॉर्नी, पार्टियों या गवाहों को केस के बारे में बात करने से प्रतिबंधित कर देते हैं। अब अपीलीय कोर्ट ने ट्रंप को इसमें थोड़ी राहत दे दी है। 
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कोर्ट ने राहत देते हुए कही ये बात
अदालत के आदेश के बाद अब ट्रंप विशेष अधिवक्ता, जज और न्याय विभाग, बाइडन सरकार की आलोचना कर सकेंगे। ट्रंप को यह राहत 2020 के चुनाव नतीजे पलटने के मामले में मिली है। हालांकि ट्रंप को यह छूट आंशिक ही मिली है क्योंकि अभी भी वह गवाहों, कोर्ट स्टाफ और विशेष अधिवक्ता के स्टाफ या उनके परिजनों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। शुक्रवार को आए आदेश में कहा गया है कि यह छूट देने का उद्देश्य ट्रंप के संशोधन अधिकार और न्याय प्रक्रिया की अखंडता को संतुलित करना है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट में अन्य आपराधिक प्रतिवादियों की तरह ही पेश होना होगा। 
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ट्रंप पर हैं ये आरोप
बता दें कि चुनाव नतीजे पलटने के मामले में ट्रंप के खिलाफ गैग ऑर्डर अक्तूबर में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने दिया था। जज ने यह आदेश उस अपील के बाद दिया था, जिसमें इस बात पर चिंता जाहिर की गई थी कि ट्रंप सार्वजनिक बयानों, सोशल मीडिया गतिविधियों और गवाहों को डरा सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की लीगल टीम अपीलीय कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहले संशोधन अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। 
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