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अमेरिका: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय मूल के तीन नागरिक दोषी
Wed, 13 Feb 2019 09:39 PM IST
आसिम खान
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 13 Feb 2019 09:39 PM IST
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अमेरिका की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग योजना में भारतीय मूल के तीन लोगों सहित छह लोगों को दोषी करार दिया है। पांच सप्ताह चले ज्यूरी ट्रायल के बाद अदालत ने भारतीय मूल के अमेरिकी रविंद्र रेड्डी (61), हर्ष जग्गी (54) और नीरू जग्गी (51) पर मामले में साजिश रचने का आरोप सिद्ध हुआ।
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तीनों के अलावा मेक्सिको के एड्रियन हर्नांडेज और टेक्सास के एड्रियाना एलेजेंड्रा व लुइस पातिनो को भी दोषी पाया गया है। अमेरिका के न्याय विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल ब्रायन बेनजकोव्सकी ने बताया कि हर्ष और एड्रियन को मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में, जबकि नीरू जग्गी को एक अन्य मामले में भी दोषी पाया गया है।
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वहीं रविंद्र रेड्डी को दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, 2011 से 2013 तक इन लोगों ने पूरे अमेरिका में टेक्सास में लारेडो में दवाओं की बिक्री से मिले लाखों डॉलर को स्थानांतरित करने में मदद की।
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