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Adani Case: अमेरिकी न्याय विभाग ने अदाणी मामले को 'दोषपूर्ण' बताया, स्थायी रूप से आरोप हटाने का आग्रह

Sat, 04 Jul 2026 07:47 PM IST
Pavan वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: Pavan Updated Sat, 04 Jul 2026 07:47 PM IST
सार

न्याय विभाग ने 10 पेज के एक दस्तावेज में कहा कि यह मामला एक साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उनका मानना था कि इसे कभी लाया ही नहीं जाना चाहिए था। विभाग ने तर्क दिया कि आरोपों को खारिज करने के उसके निर्णय की समीक्षा में अदालत की भूमिका सीमित थी। यह दस्तावेज अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गैराउफिस द्वारा विभाग से स्पष्टीकरण मांगने के बाद आया। न्यायाधीश ने विभाग के पहले के प्रस्ताव को 'संक्षिप्त, नीरस और निष्कर्षपूर्ण' बताया था।

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US Department of Justice calls Adani case 'flawed', urges permanent dismissal of charges
अमेरिकी न्याय विभाग - सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI / Reuters

विस्तार

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी और अन्य सात आरोपियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले को स्थायी रूप से समाप्त करने का अनुरोध किया है। विभाग ने अपने विस्तृत हलफनामे में कहा है कि यह मामला 'एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था या फिर इसे कभी दर्ज ही नहीं किया जाना चाहिए था।'
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न्याय विभाग के अनुसार इस मामले के अधिकांश कथित घटनाक्रम भारत में हुए, भारतीय कंपनियों और भारतीय अधिकारियों से जुड़े थे तथा इसकी जांच भारतीय एजेंसियों ने भी की थी। विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में भारत की न्याय व्यवस्था अधिक उपयुक्त है और अमेरिका को 'दुनिया का पुलिसकर्मी' बनने की आवश्यकता नहीं है।
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विभाग ने 2024 में जो बाइडन प्रशासन के तहत अदाणी और अन्य पर आरोप लगाए थे। उन पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने की योजना में शामिल होने का आरोप था। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अमेरिकी निवेशकों से कम से कम 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए थे। न्याय विभाग ने कहा कि अभियोजकों को मामले छोड़ने के निर्णयों को सार्वजनिक रूप से उचित ठहराने की आवश्यकता भविष्य में ऐसी बर्खास्तगियों को हतोत्साहित करेगी। यह आंतरिक विचार-विमर्श को उजागर करेगा और कार्यकारी शाखा के सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन करेगा।

आरोपों को खारिज करने के कारण
उप अटॉर्नी जनरल आर ट्रेंट मैककॉटटर ने लिखा कि बर्खास्तगी की न्यायिक जांच से आंतरिक बहसें उजागर होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी मांग प्रतिवादियों को नुकसान पहुंचाती है। यह विभाग को आपराधिक आरोपों को खारिज करने से रोक सकती है जिन्हें वह न्याय के हित में नहीं मानता। मैककॉटटर ने केवल इस मामले के लिए विशेषाधिकार माफ करते हुए कहा कि उन्होंने आरोपों को खारिज करने का निर्णय लिया। यह निर्णय रक्षा वकीलों के साथ महीनों की बैठकों, प्रस्तुतीकरण की समीक्षा और अपने कानूनी विश्लेषण के बाद लिया गया। उन्होंने लिखा, 'बर्खास्तगी मांगने का निर्णय कोई कठिन नहीं था'। विभाग ने सभी आरोपों को छोड़ने के छह मुख्य कारण बताए।

भारत केंद्रित मामला और जांच
पहला कारण यह था कि कथित आचरण मुख्य रूप से भारत में केंद्रित था। भारतीय अधिकारियों ने आरोपों की जांच की और कोई कदाचार नहीं पाया। निवेशकों को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी। मुख्य सबूत और गवाह विदेश में स्थित थे। प्रतिवादियों के अमेरिकी अदालत में पेश होने की संभावना नहीं थी। अभियोजन को साक्ष्य संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा। मैककॉटटर ने लिखा, 'यह एक विदेशी मामला है'। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र 'कई भारतीयों के बारे में है'। ये भारतीय सरकार को जटिल भारतीय छूट कार्यक्रमों के माध्यम से भुगतान करके रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे।

कानूनी आधार और नीतिगत बदलाव
विभाग ने यह भी तर्क दिया:
  • कथित प्रतिभूति (सिक्योरिटीज) धोखाधड़ी के आरोप कानूनी रूप से कमजोर थे, क्योंकि अधिकांश लेन-देन अमेरिका के बाहर हुए।
  • निवेशकों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि संबंधित नोट्स का भुगतान किया जा चुका है या उनका भुगतान नियमित रूप से जारी है।अभियोजन के लिए आवश्यक अधिकांश साक्ष्य और गवाह विदेशों में हैं, जिससे मुकदमा चलाना कठिन होता।
  • वर्तमान अमेरिकी नीति के अनुसार विदेशी भ्रष्टाचार (एपसीपीए) से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जिनका अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिकी कंपनियों या संगठित अपराध से सीधा संबंध न हो।

कूटनीतिक प्रभाव और निवेश का खंडन
विभाग ने यह भी कहा कि विदेशी भ्रष्टाचार व्यवहार अधिनियम के आरोप अब उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच के जून 2025 के ज्ञापन के साथ संरेखित नहीं थे। यह ज्ञापन अभियोजकों को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों, गंभीर कदाचार या अमेरिकी कंपनियों को हानि से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देता है। दस्तावेज में कहा गया कि कथित आचरण में आपराधिक संगठन शामिल नहीं थे। इसका अमेरिकी कंपनियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित नहीं किया। यह गंभीर नहीं था और भारत में जांच का विषय रहा है।

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मैककॉटटर ने मीडिया रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया। इन रिपोर्टों में सुझाव दिया गया था कि न्याय विभाग ने अदाणी समूह द्वारा अमेरिकी निवेश के वादों के बदले बर्खास्तगी मांगी थी। उन्होंने ऐसे दावों को 'झूठा' बताया। उन्होंने लिखा, 'मैं निवेश के किसी भी उल्लेख की परवाह किए बिना प्रतिभूति आरोपों को खारिज करने की मांग करता।' उन्होंने कहा, 'संभावित निवेश का कोई भी भूमिका नहीं हो सकती थी'।


न्याय विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अदाणी समूह द्वारा अमेरिका में संभावित निवेश के बदले मामला वापस लेने जैसी मीडिया में आई खबरें पूरी तरह निराधार हैं और इस निर्णय का उनसे कोई संबंध नहीं है।

अब अंतिम निर्णय अमेरिकी संघीय न्यायालय के जज द्वारा लिया जाएगा। यदि अदालत न्याय विभाग की याचिका स्वीकार कर लेती है, तो यह मामला स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। अर्थात इन्हीं आरोपों पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि न्याय विभाग द्वारा मामला वापस लेने का अनुरोध अदालत द्वारा आरोपियों को निर्दोष घोषित किए जाने के समान नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि अमेरिकी सरकार अब इस अभियोजन को आगे बढ़ाना उचित नहीं मानती।
 
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