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अमेरिका में नागरिकता बिल पेश , एच-1बी वीजा धारकों को मिली राहत

Sat, 20 Feb 2021 01:33 AM IST
Jeet Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 20 Feb 2021 01:33 AM IST
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US Citizenship Bill introduced in the US Parliament
अमेरिकी संसद - फोटो : iStock

अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिकी संसद में यूएस सिटीजनशिप बिल (अमेरिकी नागरिकता विधेयक) पेश किया गया है। इसके जरिये रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए किसी देश के प्रवासियों की संख्या सीमित करने पर पूर्व में लगाई गई रोक खत्म की जाएगी। कानून बनने के बाद एच-1बी वीजा धारकों के आश्रितों को भी यहां काम करने की अनुमति मिलेगी। 

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इस विधेयक के पारित होने के बाद यहां प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों भारतीयों को भी इसका फायदा होगा। संसद के दोनों सदनों में विधेयक के पारित हो जाने और राष्ट्रपति जो बाइडन के हस्ताक्षर के बाद कानून बनने से देश में बिना दस्तावेज के रह रहे और वैध तरीके से आए लाखों लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता खुल जाएगा।
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अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के करीब 5 लाख भारतीय रह रहे हैं। सीनेटर बॉब मेनेंडेज और प्रतिनिधि सभा सदस्य लिंडा सांचेज ने बताया कि अमेरिकी नागरिकता कानून 2021 में आव्रजन सुधार का प्रावधान किया गया है।
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इस महत्वपूर्ण कदम के तहत ग्रीन कार्ड के लिए 10 साल से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे पेशेवरों को वैध रूप से स्थायी तौर पर रहने की मंजूरी भी मिल सकेगी। बता दें कि बाइडन ने 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद इस विधेयक को संसद के लिए भेज दिया था। 

विधेयक में ये प्रावधान भी शामिल
इस विधेयक के तहत अमेरिका में रोजगार आधारित लंबित वीजा को मंजूरी दी जाएगी। प्रत्येक देश पर वीजा के लिए लगाई गई सीमा भी खत्म की जाएगी और प्रतीक्षा समय को घटाया जाएगा।

विधेयक में अमेरिकी विश्वविद्यालयों से ‘एसटीईएम’ विषय (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के डिग्री धारकों के अमेरिका में रहने का रास्ता भी आसान बनाने का प्रावधान है। बता दें कि एसटीईएम  विषयों में डिग्री के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा छात्र भारत के ही हैं।

सीनेट में 10 रिपब्लिकनों का साथ जरूरी
दोनों सदनों में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। हालांकि, ऊपरी सदन (सीनेट) में विधेयक को पारित कराने के लिए पार्टी को 10 रिपब्लिकन सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व और व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई है कि उन्हें अमेरिका में रह रहे लाखों गैर नागरिकों के हित के लिए आवश्यक समर्थन मिलेगा।

1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों का रास्ता खुलेगा
आव्रजन विधेयक के तहत एक जनवरी 2021 तक अमेरिका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और यदि वे कर जमा करते हैं और अन्य बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं, तो उनके लिए पांच साल के अस्थायी कानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा।

इसके बाद उन्हें तीन और साल के लिए नागरिकता मिल सकती है। इस तरह यह विधेयक आव्रजन विस्तार के तहत आठ और वर्षों तक करीब 1.1 करोड़ अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करेगा।


ड्रीमर्स को भी मिलेगी राहत
अमेरिका में लाखों युवा ऐसे हैं जो बचपन में बिना कानूनी दस्तावेज अमेरिका आ गए थे। इन्हें यहां ड्रीमर्स कहा जाता है और डीएसीए कार्यक्रम के तहत पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इन्हें मान्यता दी थी। लेकिन ट्रंप ने इन्हें देश से निकालने का रास्ता खोला। अब नए विधेयक में ऐसे ड्रीमर्स को कानूनी दर्जा देने के लिए एक छोटी प्रक्रिया के बाद वैधता का रास्ता खोला जाएगा।

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