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US Birthright Citizenship: संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर लगाई रोक, 20 फरवरी से होना था प्रभावी

Fri, 24 Jan 2025 04:34 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिएटल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिएटल Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Fri, 24 Jan 2025 04:34 AM IST
सार

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जो 20 फरवरी से प्रभावी होने वाला था। एक मुकदमे में कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह आदेश अमेरिका में जन्मे लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। 

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US birthright citizenship Seattle Judge Coughenour temporarily blocks President Donald Trump executive order
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : एएनआई/रॉयटर्स

विस्तार

एक संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसमें माता-पिता की आव्रजन स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता की सांविधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया गया था। 
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यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन सी कफनौर ने वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्यों के मुकदमें में यह फैसला सुनाया, जिसमें तर्क दिया गया कि 14वें संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने जन्मसिद्ध नागरिकता को सुनिश्चित किया है। 
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इन मुकदमों में अटॉर्नी जनरल की गवाही भी शामिल
यह मामला उन पांच मुकदमों में से एक है, जो 22 राज्यों और कई अप्रवासी अधिकार समूहों द्वारा लाए गए हैं। इनमें अटॉर्नी जनरल की गवाही भी शामिल है, जो जन्मसिद्ध अधिकार से अमेरिकी नागरिक हैं, और उन गर्भवती महिलाओं के नाम हैं, जिन्हें डर है कि उनके बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं बनेंगे। 
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20 फरवरी से प्रभावी होगा आदेश
ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जो 20 फरवरी से प्रभावी होने वाला था। एक मुकदमे में कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह आदेश अमेरिका में जन्मे लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। 

2022 में पैदा हुए इतने बच्चे
सिएटल में दायर चार राज्यों के मुकदमे के अनुसार, 2022 में, अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाली माताओं से लगभग 255,000 बच्चों का जन्म हुआ। जबकि, 153,000 बच्चे ऐसे पैदा हुए, जिनके माता-पिता दोनों अवैध रूप से रह रहे थे। 

अमेरिका उन लगभग 30 देशों में से एक है, जहां जन्मसिद्ध नागरिकता का सिद्धांत लागू होता है। कनाडा और मैक्सिको भी इनमें शामिल हैं। 

14वां संशोधन नागरिकता की गारंटी देता है
मुकदमों में तर्क दिया गया है कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन अमेरिका में जन्मे लोगों को नागरिकता की गारंटी देता है। इस संशोधन को गृह युद्ध के बाद 1868 में स्वीकार किया गया था, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे (नैचुरलाइज्ड) व्यक्ति अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं, जहां वे रहते हैं। 


अमेरिका में पैदा हुए लोग यहां के नागरिक: सुप्रीम कोर्ट
वहीं, ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि गैर-नागरिकों के बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल सकती। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 1898 में वोंग किम आर्क के मामले में फैसला सुनाया था कि जो लोग अमेरिका में पैदा हुए हैं, वे नागरिक हैं, भले ही उनके माता-पिता अवैध प्रवासी हों।
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