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UK: शराब के नशे में पड़ोसी पर हमले का दोषी, फिर भी भारतीय मूल के व्यक्ति को नहीं होगी जेल!

Sat, 11 Nov 2023 03:47 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लंदन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 11 Nov 2023 03:47 PM IST
सार

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह घटना के बाद से इतना डर गए हैं कि उन्हें अपने घर में भी डर लग रहा है।

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UK indian origin man gets two year suspended sentence for attacking neighbour
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को पड़ोसी महिला और उसके पति पर हमले का दोषी पाया गया है। हालांकि इसके बावजूद उसे जेल नहीं हुई है। दरअसल अदालत ने उसे दो साल की निलंबित सजा दी है। इसका मतलब ये है कि अगर दो साल में दोषी व्यक्ति ने फिर कोई अपराध नहीं किया तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा लेकिन अगर वह इस अवधि में फिर कोई अपराध कर देता है तो उसे जेल जाना होगा। दोषी व्यक्ति भी मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, यही वजह है कि अदालत ने उसके प्रति थोड़ी नरमी बरती है। 
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क्या है मामला
भारतीय मूल के गुरजाप सिंह (41 वर्षीय) को अपनी पड़ोसी महिला पर हमले का दोषी पाया गया है। पीड़ित महिला डिमेंशिया से पीड़ित है और वह स्टैफोर्डशायर के फेंटन स्थित उसके घर आ रही थी। इस पर शराब के नशे में गुरजाप सिंह ने महिला के घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान महिला के पति ने उसे बचाने की कोशिश की तो आरोप है कि गुरजाप ने उन पर भी हमला किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह घटना के बाद से इतना डर गए हैं कि उन्हें अपने घर में भी डर लग रहा है।
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दोषी को मिली ये सजा
अदालत ने पाया कि आरोपी खुद मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। साथ ही दोनों पड़ोसियों के बीच बीते 40 सालों के दौरान कोई विवाद नहीं हुआ था। यही वजह है कि अदालत ने आरोपी को सजा देते हुए नरमी बरती और उसे 2 साल की निलंबित सजा दी। साथ ही अदालत ने आरोपी को पड़ोसियों से 10 साल तक मिलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही अदालत ने आरोपी को पीड़ितों को 100 पाउंड का जुर्माना देने और 250 पाउंड लागत के देने के आदेश दिया है। अदालत ने दोषी को 200 घंटे बिना सैलरी के काम करने की भी सजा दी है। 
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