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UK: विदेशी अपराधियों को सजा मिलते ही देश वापस भेजेगा ब्रिटेन, डिपोर्ट के बाद होगी अपील; सूची में भारत शामिल
Mon, 11 Aug 2025 02:34 PM IST
हिमांशु चंदेल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: हिमांशु चंदेल
Updated Mon, 11 Aug 2025 02:34 PM IST
सार
ब्रिटेन ने ‘डिपोर्ट नाऊ अपनी लेटर’ योजना का दायरा बढ़ाकर 23 देशों तक कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब विदेशी अपराधियों को सजा मिलने के बाद अपील से पहले ही देश से बाहर भेजा जाएगा। वे अपने देश से वीडियो लिंक के जरिए अपील कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा मजबूत करने और टैक्सपेयर पर बोझ कम करने के लिए उठाया गया है।
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कीएर स्टार्मर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री
- फोटो : ANI
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विस्तार
ब्रिटेन ने विदेशी अपराधियों पर सख्ती बढ़ाते हुए अपनी ‘डिपोर्ट नाऊ अपील लेटर’ योजना का दायरा तीन गुना कर दिया है। इस नई सूची में भारत भी शामिल हो गया है, जिसके तहत अपराधियों को सजा मिलने के बाद अपील से पहले ही देश से बाहर भेज दिया जाएगा। यूके का कहना है कि यह कदम उनके इमीग्रेशन सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
यूके होम ऑफिस के मुताबिक, पहले यह योजना केवल 8 देशों पर लागू थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 23 देशों तक कर दिया गया है। भारत के अलावा इस सूची में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केन्या, लेबनान, मलेशिया और कई अन्य देश शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत, अपराधियों को अपने देश से वीडियो लिंक के जरिए अपील करने का मौका मिलेगा, लेकिन वे यूके में रहकर यह प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे।
क्या बोले ब्रिटेन के गृह मंत्री?
ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेट कूपर ने कहा कि लंबे समय से विदेशी अपराधी अपील प्रक्रिया खींचकर यूके में वर्षों तक रुक जाते हैं, जिससे टैक्सपेयर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब इस सिस्टम में सुधार करते हुए स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि कानून का सम्मान होना चाहिए और अपराधियों को तुरंत उनके देश भेजा जाएगा। विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि इस योजना से सड़कों को सुरक्षित बनाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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ये भी पढ़ें- 'जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना का समर्थन करता है, वे हमेशा असली रंग दिखाते हैं', भारत की मुनीर को लताड़
आंकड़े और कड़े कानून
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2024 से अब तक करीब 5,200 विदेशी नागरिकों को यूके से निकाला गया है, जो पिछले साल की तुलना में 14% अधिक है। नए कानून के तहत, अधिकांश विदेशी अपराधियों को अब केवल 30% सजा काटने के बाद ही देश से बाहर भेजा जा सकेगा। आतंकवादियों, हत्यारों और उम्रकैद की सजा भुगत रहे अपराधियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
ये भी पढ़ें- वॉशिंगटन में बेघरों और अपराधियों पर ट्रंप सख्त, नेशनल गार्ड की कर सकते हैं तैनाती
प्रभाव और भविष्य की कार्रवाई
यूके सरकार ने पांच मिलियन पाउंड खर्च कर 80 जेलों में विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती की है, ताकि तेजी से अपराधियों को निकाला जा सके। नए कानून से यह भी तय किया गया है कि ऐसे अपराधियों को वापस यूके में प्रवेश करने से हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। संसद में अगले सत्र में इस कानून को औपचारिक रूप से लागू करने की योजना है।
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यूके होम ऑफिस के मुताबिक, पहले यह योजना केवल 8 देशों पर लागू थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 23 देशों तक कर दिया गया है। भारत के अलावा इस सूची में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केन्या, लेबनान, मलेशिया और कई अन्य देश शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत, अपराधियों को अपने देश से वीडियो लिंक के जरिए अपील करने का मौका मिलेगा, लेकिन वे यूके में रहकर यह प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे।
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क्या बोले ब्रिटेन के गृह मंत्री?
ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेट कूपर ने कहा कि लंबे समय से विदेशी अपराधी अपील प्रक्रिया खींचकर यूके में वर्षों तक रुक जाते हैं, जिससे टैक्सपेयर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब इस सिस्टम में सुधार करते हुए स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि कानून का सम्मान होना चाहिए और अपराधियों को तुरंत उनके देश भेजा जाएगा। विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि इस योजना से सड़कों को सुरक्षित बनाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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आंकड़े और कड़े कानून
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2024 से अब तक करीब 5,200 विदेशी नागरिकों को यूके से निकाला गया है, जो पिछले साल की तुलना में 14% अधिक है। नए कानून के तहत, अधिकांश विदेशी अपराधियों को अब केवल 30% सजा काटने के बाद ही देश से बाहर भेजा जा सकेगा। आतंकवादियों, हत्यारों और उम्रकैद की सजा भुगत रहे अपराधियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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प्रभाव और भविष्य की कार्रवाई
यूके सरकार ने पांच मिलियन पाउंड खर्च कर 80 जेलों में विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती की है, ताकि तेजी से अपराधियों को निकाला जा सके। नए कानून से यह भी तय किया गया है कि ऐसे अपराधियों को वापस यूके में प्रवेश करने से हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। संसद में अगले सत्र में इस कानून को औपचारिक रूप से लागू करने की योजना है।