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Sri Lanka: ईस्टर हमले मामले में पूर्व राष्ट्रपति सिरीसेना को निर्देश, पीड़ितों को 10 करोड़ का मुआवजा दें
Thu, 12 Jan 2023 07:55 PM IST
अभिषेक दीक्षित
पीटीआई, कोलंबो
पीटीआई, कोलंबो
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 12 Jan 2023 07:55 PM IST
सार
कोर्ट ने सिरीसेना को 10 करोड़ श्रीलंकाई रुपये, पूर्व पुलिस प्रमुख पूजित जयसुंदर और राज्य खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख नीलांता जयवर्द्धने को 7.5-7.5 करोड़ श्रीलंकाई रुपये तथा पूर्व रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो को 5 करोड़ श्रीलंकाई रुपये देने का आदेश दिया।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना को शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे 2019 के ईस्टर हमले के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ श्रीलंकाई रुपये का भुगतान करें। हमले की आशंका के बारे में प्रामाणिक जानकारी होने के बावजूद उसे रोक पाने में उनकी लापरवाही के लिए यह आदेश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे मुआवजे के भुगतान के बारे में छह महीने में जानकारी दी जानी चाहिए।
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उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को अपने फैसले में व्यवस्था दी कि 2019 के ईस्टर संडे के हमलों को रोक पाने में नाकाम रहते हुए याचिकाओं में नामजद प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अधिकारी घातक आत्मघाती बम हमले रोकने के लिए भारत की ओर से साझा की गई विस्तृत खुफिया सूचना पर कार्रवाई करने में विफल रहे।
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कोर्ट ने सिरीसेना को 10 करोड़ श्रीलंकाई रुपये, पूर्व पुलिस प्रमुख पूजित जयसुंदर और राज्य खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख नीलांता जयवर्द्धने को 7.5-7.5 करोड़ श्रीलंकाई रुपये तथा पूर्व रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो को 5 करोड़ श्रीलंकाई रुपये देने का आदेश दिया। राष्ट्रीय खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख शिशिर मेंडिस को एक करोड़ श्रीलकाई रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया गया है। उन्हें उनकी निजी निधि से भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
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कैथोलिक चर्च ने फैसला का किया स्वागत
श्रीलंका के कैथोलिक चर्च ने 2019 के ईस्टर हमले के पीड़ितों को मुआवजे देने के अदालत के इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया है। कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल मैल्कम रंजीथ ने कहा कि इस फैसले से स्पष्ट है कि कोई कितने भी ऊंचे पद क्यों न हो, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला देश में न्याय का सम्मान करने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।