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Singapore: भारतवंशी नागरिक की हत्या मामले में चीनी मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, पांच साल पहले झड़प में गई थी जान

Thu, 25 Apr 2024 06:41 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: श्वेता महतो Updated Thu, 25 Apr 2024 06:41 PM IST
सार

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने मृत्यु दंड की मांग नहीं की थी। सिंगापुर में हत्या की सजा फांसी या कारावास है। यह घटना दो जुलाई 2019 को ऑर्कड रोड के होटल और पर्यटक क्षेत्र में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर घटी।

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Singaporean Chinese gets life imprisonment for death of Indian origin man outside nightclub news in hindi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

सिंगापुर के नाइटक्लब के बाहर झड़प के दौरान एक भारतवंशी नागरिक की मौत हो गई थी। इस मामले में चीनी मूल के सिंगापुरी नागरिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी को बेंत से भी मारने की सजा दी है।
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स्थानीय मीडिया के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने मृत्यु दंड की मांग नहीं की थी। सिंगापुर में हत्या की सजा फांसी या कारावास है। यह घटना दो जुलाई 2019 को ऑर्कड रोड के होटल और पर्यटक क्षेत्र में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर घटी। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय टैन सेन यांग के तौर पर की गई है। आरोपी को 31 वर्षीय सतीश नोएल गोबीदास की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है।
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आरोपी टैन के अलावा सात अन्य लोगों को भी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑर्कड टावर केस ने तब जनता का ध्यान आकर्षित किया, जब अधिकांश आरोपियों के ऊपर से हत्या का आरोप कम कर दिया गया था। छह में से केवल टैन पर ही हत्या का आरोप लगा था। अन्य आरोपियों जोएल टैन यूं शेंग, चान जिया जिंग, आंग दा युआन, लू बून चोंग, टैन होंग शेंग और नताली सियो यू जेन के आरोपों को कम कर दिया गया था। टैन की सुनवाई का निष्कर्ष यह निकला कि बाकी के आरोपियों को भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 
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