{"_id":"64ad4e7e23d62d9edd0a3a53","slug":"singapore-court-ordered-to-indian-origin-offender-gets-jail-term-and-12-cane-strokes-2023-07-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Singapore: जुर्म में शामिल होने के लिए सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल की सजा, 12 बेंत मारने का आदेश","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
Singapore: जुर्म में शामिल होने के लिए सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल की सजा, 12 बेंत मारने का आदेश
Tue, 11 Jul 2023 06:18 PM IST
Jeet Kumar
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 11 Jul 2023 06:18 PM IST
सार
सिंगापुर की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय मूल के व्यक्ति को एक जुर्म में शामिल होने के कारण 22 महीने जेल की सजा और 12 बेंत मारने का आदेश दिया गया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सिंगापुर की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय मूल के व्यक्ति को एक जुर्म में शामिल होने के कारण 22 महीने जेल की सजा और 12 बेंत मारने का आदेश दिया गया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने एक साथी को भाला (नुकीली वस्तु) दिया था जिसका इस्तेमाल उसने किसी को मारने में किया था।
विज्ञापन
आरोपी व्यक्ति का नाम एस मगेश्वरन है जिस पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं, उसने 3 सितंबर, 2020 और 1 अक्टूबर, 2021 के बीच बेल पर आने के बाद कुछ अपराध भी किए थे। उसको कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था जिसमें उत्पीड़न, भाला रखना और यातायात अपराध शामिल हैं।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष ने कहा कि जून 2022 में, वह जमानत पर बाहर था जब उसने शेरन राज बालासुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति को भाला दिया था, जिसने एक पीड़ित को मार दिया था। हमले के बाद पीड़ित की पीठ में 20 सेमी लंबा वह हथियार फंस गया था, जिससे बहुत अधिक खून बहा था, पहले की कार्यवाही में, लोक अभियोजक मेलिसा हेंग ने कहा कि मगेश्वरन को 2019 में खतरनाक हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें तीन साल और तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई और 2020 में रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन
रिपोर्ट के अनुसार, हथियार रखने के लिए उसको 17 महीने, 19 सप्ताह और तीन दिन जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं अब मूल सजा के अलावा वह पांच दिन और सलाखों के पीछे बिताएगा। मगेश्वरन को लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए उसकी रिहाई की तारीख से चार महीने के लिए सभी श्रेणियों के ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।