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बांग्लादेशी अदालत ने खालिद जिया के खिलाफ दिये जांच के आदेश

Mon, 28 Dec 2015 02:54 AM IST
Updated Mon, 28 Dec 2015 02:54 AM IST
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probe against former bangaladesh pm khaleda jiya

बांग्लादेश की एक अदालत ने रविवार को इस बात की जांच करने के आदेश दिए हैं कि क्या पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री एवं विपक्षी नेता खालिद जिया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है?

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दरअसल, बीएनपी प्रमुख जिया ने कथित तौर पर 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में बांग्लादेशी सरकार की मंजूरी लेने के बाद दंड संहिता की धारा-123 (ए) के तहत पुलिस को जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि मुक्ति संग्राम के शहीदों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक वकील की ओर से दायर मामले पर सुनवाई करने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जिया के खिलाफ यह आदेश दिया है।
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10 की जेल और जुर्माना हो सकता है

probe against former bangaladesh pm khaleda jiya

पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस मुक्त संग्राम में करीब 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। बांग्लादेश की दंड संहिता की धारा-123 (ए) के तहत देश के निर्र्माण की निंदा करना और संप्रभुता को खत्म करने की वकालत करने का दोषी पाए जाने पर 70 वर्षीय जिया को अधिकतम 10 साल जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इस धारा के तहत देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने से पहले सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है।

इससे पहले एक वकील ने जिया को कानूनी नोटिस जारी करके सात दिन के अंदर राष्ट्र से माफी मांगने या कानूनी कार्यवाही का सामना करने को कहा था।

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