फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Rest of World ›   Italian court upholds ban on Sikhs carrying knives

इटली की अदालत ने सिख को नहीं दी कृपाण धारण करने की अनुमति

Tue, 16 May 2017 07:16 PM IST
amarujala.com-Presented by- संदीप भट्ट
amarujala.com-Presented by- संदीप भट्ट Updated Tue, 16 May 2017 07:16 PM IST
विज्ञापन
Italian court upholds ban on Sikhs carrying knives

इटली की सुप्रीम कोर्ट ने एक सिख को सार्वजनिक रूप से कृपाण धारण करने की अनुमति नहीं दी है। अदालत ने कहा कि पश्चिमी दुनिया में बसने वाले प्रवासियों को यहां के मूल्यों का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए।

विज्ञापन


इतालवी न्यूज एजेंसी एएनएसए ने खबर दी कि इटली की शीर्ष अदालत ने सोमवार को एक भारतीय सिख प्रवासी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। यह व्यक्ति सिख धर्म के पवित्र चिह्नï को धारण करने की अनुमति चाहता था, जो इटली के कानून के खिलाफ है।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि जिन प्रवासियों ने पश्चिमी दुनिया में बसने का निर्णय लिया है, उनका दायित्व है कि वे यहां के सामाजिक मूल्यों का पालन करें भले ही यह उनके मूल्यों से अलग हों। अदालत ने कहा कि मेजबान देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाले मूल्यों से जुड़े रहना असहनीय है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भले ही यह मूल देश में कानून सम्मत हो। बीबीसी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर दी थी कि सिख व्यक्ति उत्तरी इटली में गोइटो स्थित अपने घर से निकले समय २० सेमी के कृपाण के साथ पकड़ा गया था। एक अदालत ने उस पर दो हजार यूरो का जुर्माना लगाया था। ऐसे में सिख व्यक्ति ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed