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बंधक बनाई महिलाओं से रेप का फतवा

Wed, 30 Dec 2015 07:16 PM IST
Updated Wed, 30 Dec 2015 07:16 PM IST
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Islamic State ruling aims to settle who can have sex with female slaves

दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने बंधक बनाई गई सेक्स फीमेल स्लेव (बंधक बनाई गई गुलाम महिलाओं और लड़कियों) के साथ रेप करने संबंधित फतवा जारी किया है।

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सीरिया में आईएस के शीर्ष आतंकी को निशाना बनाकर मारे गए छापे में यूएस स्पेशल ऑपरेशन फॉर्स को मिले फतवा नंबर 64 के दस्तावेजों में इसका खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि बंधक बनाई गई सेक्स स्लेव के साथ कब और कौन रेप कर सकता है।
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आतंकी संगठन ने इस तरह का फतवा पहली बार जारी किया है। इसके तहत बाप और बेटे बंधक एक ही गुलाम महिला के साथ सेक्स नहीं कर सकते हैं। महिला को बंधक बनाने वाला व्यक्ति महिला और उसकी बेटी दोनों के साथ रेप नहीं कर सकता है।
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बंधक बनाने वालों को सेक्स स्लेव के साथ रेप करने की छूट

Islamic State ruling aims to settle who can have sex with female slaves

हालांकि अगर गुलाम महिला की बेटी शारीरिक रूप से सेक्स करने लायक है, तो उससे सेक्स किया जा सकता है, लेकिन फिर उसकी गुलाम मां (महिला) से सेक्स नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त रूप से महिला को बंधक बनाने वालों को सेक्स स्लेव के साथ रेप करने की छूट है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन आईएस पर हजारों महिलाओं का अपहरण करने और उनका रेप करने का आरोप लगा चुका है। इसमें 12 साल की उम्र की मासूम लड़कियां भी शामिल हैं।

महिलाओं को आईएस के लड़ाकों को पुरस्कार के तहत सेक्स स्लेक के रूप में दिया जाता है। फतवा में कहा गया कि शरिया कानून में उल्लंघन की इजाजत नहीं है, जिसके चलते फतवा जारी किया गया है।

पूरा फतवा पढ़ने के लिए क्लिक करें

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