पूर्व इसराइली पीएम भ्रष्टाचार के दोषी करार
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इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट को रिश्वत के एक मामले में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में नाम आने के बाद से उन्हें साल 2008 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
ओल्मर्ट को जिस मामले में दोषी ठहराया गया है, उसे होलीलैंड अफेयर के नाम से जाना जाता है। इस मामले में कई संपत्तियों के विकास के काम में तेजी लाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।
भ्रष्टाचार के कई अन्य मामलों से उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है। कदीमा पार्टी के 68 वर्षीय नेता ओल्मर्ट ने किसी भी तरह का कोई गलत काम करने से इनकार करते हुए राजनीति में वापसी के संकेत दिए हैं।
शेरॉन के बाद ओल्मर्ट
समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, फैसला सुनाते हुए सोमवार को तेल अवीव की एक अदालत के जज ने डेविड रोजेन ने कहा, ''सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के शासन प्रणाली के इस मामले से पता चलता है कि वह पिछले कुछ वर्षों में और भ्रष्ट हुई है और सड़ी है।''
अरियल शेरॉन के बाद ओल्मर्ट इसराइल के प्रधानमंत्री बने थे। शेरॉन को 2006 में पक्षाघात हुआ जिसके बाद वो लंबे समय तक कोमा में रहे। इसी साल जनवरी में उनका निधन हुआ। ओल्मर्ट 1993 से 2003 तक येरूशलम के मेयर रहे।
साल 2012 में ओल्मर्ट को भ्रष्टाचार के दो प्रमुख मामलों से बरी कर दिया गया था। लेकिन शेरॉन के प्रधानमंत्री रहने के दौरान व्यापार और उद्योग मंत्री के रूप में अपने एक दोस्त को ग़ैर क़ानूनी रूप से फ़ायदा पहुँचाने के आरोप में ओल्मर्ट को दोषी ठहराया गया।