{"_id":"5b6530af4f1c1ba23e8b4fd0","slug":"denmark-veil-ban-first-women-charged-for-wearing-a-hijab-in-public-place","type":"story","status":"publish","title_hn":"डेनमार्क बैन: सार्वजनिक स्थल पर हिजाब पहनना पड़ा मंहगा, महिला पर लगा जुर्माना","category":{"title":"Rest of World","title_hn":"अन्य देश","slug":"rest-of-world"}}
डेनमार्क बैन: सार्वजनिक स्थल पर हिजाब पहनना पड़ा मंहगा, महिला पर लगा जुर्माना
भाषा, अमर उजाला
Updated Sat, 04 Aug 2018 10:20 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने वाले नकाब या हिजाब पर एक अगस्त से प्रतिबंध के बाद पहली बार 28 वर्षीय एक महिला पर इस कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है।
पुलिस ड्यूटी अधिकारी डेविड बोर्केर्सन ने रितजाऊ न्यूज एजेंसी को बताया कि पुलिस को होरशोल्म के शॉपिंग सेंटर में बुलाया गया था। यहां कल एक महिला का नकाब दूसरी महिला ने फाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा हो गया।
बोर्केर्सन ने कहा, “झगड़े के दौरान महिला का नकाब उतर गया था लेकिन जब तक हम पहुंचे, उसने दोबारा नकाब पहन लिया था।”
पुलिस ने नकाब पहने महिला की तस्वीर ली और शॉपिंग सेंटर से सिक्योरिटी कैमरा फुटेज निकाला। इसके बाद नकाब पहने हुई महिला पर 1,000 क्रॉनर (करीब 10 हजार रुपये) जुर्माना लगाया गया। इसके बाद उसे सार्वजनिक स्थल छोड़कर जाने या नकाब हटाने को कहा गया तो उसने सार्वजनिक स्थल छोड़कर जाना चुना।
विज्ञापन
यहां एक अगस्त से यह नियम बनाया गया है कि पूरे चेहरे को ढकने वाला बुर्का या सिर्फ आंख दिखने वाला नकाब सार्वजनिक स्थल पर पहनने पर करीब एक हजार क्रोनर का जुर्माना अदा करना होगा।
विज्ञापन
पुलिस ड्यूटी अधिकारी डेविड बोर्केर्सन ने रितजाऊ न्यूज एजेंसी को बताया कि पुलिस को होरशोल्म के शॉपिंग सेंटर में बुलाया गया था। यहां कल एक महिला का नकाब दूसरी महिला ने फाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा हो गया।
विज्ञापन
बोर्केर्सन ने कहा, “झगड़े के दौरान महिला का नकाब उतर गया था लेकिन जब तक हम पहुंचे, उसने दोबारा नकाब पहन लिया था।”
पुलिस ने नकाब पहने महिला की तस्वीर ली और शॉपिंग सेंटर से सिक्योरिटी कैमरा फुटेज निकाला। इसके बाद नकाब पहने हुई महिला पर 1,000 क्रॉनर (करीब 10 हजार रुपये) जुर्माना लगाया गया। इसके बाद उसे सार्वजनिक स्थल छोड़कर जाने या नकाब हटाने को कहा गया तो उसने सार्वजनिक स्थल छोड़कर जाना चुना।
विज्ञापन
यहां एक अगस्त से यह नियम बनाया गया है कि पूरे चेहरे को ढकने वाला बुर्का या सिर्फ आंख दिखने वाला नकाब सार्वजनिक स्थल पर पहनने पर करीब एक हजार क्रोनर का जुर्माना अदा करना होगा।