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Pakistan: पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को 14 साल की जेल, इमरान खान के करीबी पर मुनीर की नजर टेढ़ी
Thu, 11 Dec 2025 04:27 PM IST
देवेश त्रिपाठी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Thu, 11 Dec 2025 04:27 PM IST
सार
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख फैज हमीद के खिलाफ कई मामलों में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनके मद्देनजर फैज को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के साथ पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद
- फोटो : Twitter@PakPMO
विस्तार
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने गुरुवार को खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को सेना के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में 14 साल जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसी के किसी महानिदेशक रहे शख्स को सजा सुनाई गई है।
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सेना की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेफ्टिनेंट जनरल हामिद के खिलाफ 12 अगस्त, 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
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फैज हमीद के खिलाफ चार मुकदमे हुए थे दर्ज
फैज हमीद पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, राज्य की सुरक्षा और हितों के लिए हानिकारक आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने, अधिकार और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने और व्यक्तियों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने से संबंधित चार आरोपों में मुकदमा चलाया गया था।
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इमरान खान के करीबी रहे हैं पूर्व ISI चीफ
फैज हमीद ने 2019 से 2021 तक आईएसआई के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। पूर्व आईएसआई चीफ को जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का करीबी माना जाता है। उन्होंने 10 दिसंबर, 2022 को समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने से पहले XXXI कोर के कमांडर के तौर पर अंतिम बार सेवा की थी। बयान में कहा गया है, 'लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया गया है और अदालत ने उसे 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसका एलान 11 दिसंबर 2025 को किया गया है।'
सियासी मामलों में अलग से मिलेगी सजा
सेना ने आगे कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सभी कानूनी प्रावधानों का अनुपालन किया और आरोपी को सभी कानूनी अधिकार दिए गए, जिनमें उसकी पसंद की रक्षा टीम का अधिकार भी शामिल है। बयान के मुताबिक दोषी को दोष सिद्ध होने के बाद संबंधित मंच पर अपील करने का अधिकार है। पाकिस्तानी सेना ने कहा, 'राजनीतिक तत्वों के साथ मिलकर निहित स्वार्थों से प्रेरित सियासी आंदोलन और अस्थिरता को भड़काने में दोषी की संलिप्तता और कुछ अन्य मामलों से अलग से निपटा जा रहा है।'
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