पनामा पेपर्स लीक: सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ दिए जांच के आदेश
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फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पनामा पेपर्स लीक प्रकरण के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग की थी।
देश से बाहर कंपनी चलाने समेत संपत्ति रखने वाले जिन नामों का खुलासा पनामा पेपर्स से हुआ था, उनमें शरीफ के परिजनों के भी नाम होने के आरोप हैं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई कई कैबिनेट मंत्रियों, पीटीआई के नेताओं और उसके वकीलों के समक्ष की।
सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी
सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने को तैयार है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कोई जज करेगा। लगे हाथ कोर्ट ने सरकार और याचिका कर्ताओं को आदेश दे दिया कि वे जांच दल के संबंध अपनी शर्तें (टर्म ऑफ रिफरेंस) प्रस्तुत करें। यह भी कहा कि यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से टर्म ऑफ रिफरेंस नहीं तय करते, तो इसका फैसला कोर्ट करेगा।
सुनवाई को बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित करते हुए कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अब सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी। कोर्ट ने पीटीआई की ओर से बुधवार को इस्लामाबाद में होने वाले विरोध प्रदर्शन रैली पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने कहा कि बुधवार को आयोजित ‘सरकार विरोधी रैली’ को अब ‘आभार रैली’ के रूप में जाना जाएगा।