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पाकिस्तानः भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद नवाज शरीफ की हालत गंभीर

Tue, 05 Mar 2019 07:41 PM IST
तिवारी अभिषेक वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: तिवारी अभिषेक Updated Tue, 05 Mar 2019 07:41 PM IST
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Pakistan former PM Nawaz Sharif Medical Condition is serious Says Daughter Maryam 
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत गंभीर है। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद नवाज को पिछले एक हफ्ते में चार बार एंजाइना अटैक हुआ। यह जानकारी उनकी बेटी एवं मुस्लिम लीग-नवाज की नेता मरियम नवाज ने मंगलवार को दी। 

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मरियम ने ट्वीट किया, ‘डॉक्टरों और मैंने आज कोट लखपत जेल में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने एंजाइना अटैक की जानकारी दी और नाइट्रेट स्प्रे के लिए कहा।’ मरियम ने आरोप लगाया, ‘उन्हें (नवाज शरीफ) अस्पताल ले जाया गया। वहां कई दिनों तक रखा गया, इसके बावजूद कोई उपचार नहीं दिया गया।’ उन्होंने कहा कि वह बहाने के तौर पर या बचने के लिए या सिर्फ इलाज के नाम पर अस्पताल में भर्ती नहीं रहना चाहते।’’ 
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मरियम ने कहा, ‘‘मियां नवाज शरीफ तीन बार प्रधानमंत्री रहे हैं और सरकार द्वारा उनके स्वास्थ्य को लेकर असंवेदनशीलता और लापरवाही हैरान करने वाली है। मेरा परिवार और मैं उनकी सेहत के प्रति गंभीर जोखिम को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। उनकी हालत दर्दनाक है।’’ 

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अदालत ने शीघ्र सुनवाई की अपील ठुकराई

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में चिकित्सकीय आधार पर जमानत और इस मामले में उनकी सजा निलंबित करने के अनुरोध पर जल्द सुनवाई की मांग वाली पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अपील खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर तय प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पिछले साल 24 दिसंबर को शरीफ (69) को अल-अजीजिया स्टील मिल्स से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

‘डॉन’ अखबार ने खबर दी कि वरिष्ठ अधिवक्ता ख्वाजा एच अहमद ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से उच्चतम न्यायालय के सामने अपील दायर की। इस अपील में शरीफ को जमानत देने का अनुरोध किया गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने जल्द सुनवाई के अनुरोध वाले आवेदन को इस आधार पर लौटा दिया कि इस याचिका के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जा सकता और इस मामले में नियमित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

शरीफ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अल-अजीजिया मामले में उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका 25 फरवरी को खारिज कर दी थी। उन्होंने जमानत इस आधार पर मांगी थी कि जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।

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