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नवाज शरीफ के बाद अब पाक के विदेश मंत्री को बड़ा झटका, कोर्ट ने अयोग्य करार दिया
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Thu, 26 Apr 2018 08:56 PM IST
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को सार्वजनिक पद के लिए आजीवन अयोग्य करार दिया। 2013 के चुनाव के दौरान यूएई का वर्क परमिट छिपाने के चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अयोग्य करार दिए जाना सत्ताधारी दल पीएमएल-एन के लिए बड़ा झटका है। खासकर तब जब उसे जल्द आम चुनाव में उतरना है।
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हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने आसिफ को बेईमान बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य करार दिया। संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद सदस्य का ईमानदार होना जरूरी है।
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पनामा पेपर्स लीक मामले में इसी धारा के तहत नवाज पर भी कार्रवाई की गई थी। 68 साल के आसिफ के खिलाफ को अयोग्य करार देने की यह याचिका पाकिस्तान तहरीक -ए-इंसाफ के नेता उस्मान डार ने दाखिल की थी।
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याचिका में आरोप लगाया गया था कि आसिफ जुलाई, 2011 से यूएई की कंपनी इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कार्पोरेशन के कर्मचारी हैं। उन्हें इसके लिए 6.35 लाख रुपये वेतन और अन्य मासिक भत्ते मिलते हैं। उनका यह करार जून, 2019 तक के लिए है।
इसके जवाब में आसिफ ने अदालत को बताया था कि वह पूर्णकालीन कर्मचारी नहीं बल्कि सिर्फ एक सलाहकार के रूप में कंपनी में कार्यरत थे। वहीं राजनीतिक जीवन में कदम रखते ही उन्होंने अपनी संपत्ति की सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी थी।